MP POLICE e-FIR- थाना प्रभारियों एवं अधिकारियों के लिए गाइडलाइन

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कार्यालय राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा परिपत्र-e-FIR क्रमांक 2163 दिनांक 12.08.2021 के अनुसार- मध्यप्रदेश राज्य में नागरिकों हेतु FIR दर्ज करने की सुविधा का Trial Run दिनांक 12.08.2021 से प्रारम्भ किया गया है। नागरिक द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाइट https://mppolice.gov.in, सिटीजन पोर्टल https://citizen.mppolice.gov.in तथा मध्यप्रदेश पुलिस के Mobile App MPeCop" पर अपनी आईडी से लॉगिन करके cFIR दर्ज की जा सकती है। e-FIR, FIR दर्ज कराने की एक वैकल्पिक सुविधा है, जिनका प्रयोग वाहन चोरी एवं साधारण चोरी के मामलों में किया जाना है।

c-FIR दर्ज करवाने की व्यवस्था को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:
1. किसी भी नागरिक द्वारा अपनी सिटीजन पोर्टल आईडी से लॉगइन करके e-FIR प्रस्तुत करते ही संबंधित थाना प्रभारी को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर c-FIR की सूचना प्राप्त होगी।
2. SMS पर e-FIR प्राप्त होने की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी द्वारा CCTNS एप्लीकेशन पर लॉगिन करने उपरांत पंजीकरण मॉड्यूल अंतर्गत प्राथमिकी प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण पर क्लिक करने पर 2 ग्रिड प्रदर्शित होंगे सहेजी (Saved) प्राथमिकी एवं e-FIRI

3. थाना प्रभारी - FIR के ग्रिड में अंतरिम प्राथमिकी संख्या पर क्लिक करेंगे। 4. C FIR पंजीकरण आइकन के ड्राफ्ट में प्रदर्शित होती है, जिसका अवलोकन थाना प्रभारी द्वारा किया जायेगा और यह तय किया जायेगा कि प्रकरण: 
वाहन चोरी (रू. 15 लाख से कम कीमत की हो)
सामान्य चोरी (रू. 1 लाख से कम कीमत की हो)
आरोपी अज्ञात हो एवं
iv. घटना में चोट बल का प्रयोग न हुआ हो।

5. थाना प्रभारी द्वारा FIR प्राप्त होने के 24 घण्टों के अन्दर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किये जाने अथवा ना किये जाने का निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा।
6. जिन प्रकरणों में FIR में दर्ज घटना के विवरण को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती हैं, उन प्रकरणों में थाना प्रभारी द्वारा तदानुसार निर्णय लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करने के कारणों को स्पष्ट रूप से चयन करते हुए अस्वीकृत कर दिया जावेगा।
7. शिकायतकर्ता को FIR पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु थाने नहीं बुलाया जाएगा। 
8. यदि कोई फरियादी पुलिस थाने में वाहन चोरी अथवा सामान्य चोरी का प्रकरण दर्ज कराने आता है तो उसे e-FIR के लिए बात नहीं किया जाएगा।
9. यदि नागरिक द्वारा गलत पुलिस थाने का चयन किया जाता है तो e-FIR को घटना स्थल से संबंधित थाने को स्थानान्तरित की जाये। 

10.e-FIR दर्ज होते ही फरियादी को इसकी सूचना SMS एवं FIR pdf कॉपी ई-मेल के माध्यम से स्वतः ही प्राप्त हो जायेगी।
11.e-FIR दर्ज होने पर थाना के अधिकारियों को Mobile पर SMS से सूचना प्राप्त होगी। अतः से समस्त पुलिस थाना हेतु एक स्थायी Mobile No. SIM दी जाने व इसे CCTNS में Add जाये। इस हेतु थानों को प्रथक से एक Mobile उपलब्ध कराया जायेगा। यह Mobile No. थाने में स्थायी रूप से क्रियाशील रखा जाये।

12. थाना प्रभारी द्वारा अस्वीकृत की गई FIR उचित कारणों से ही अस्वीकृत की गई अथवा नहीं, का प्रतिदिन थाने के प्रथम पर्यवेक्षणकर्ता राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा इसका पर्यवेक्षण किया जावेगा। 
13. e-FIR प्रकरणों के पंजीयन एवं विवेचना निर्धारित समयावधि में किये जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक / अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समय-समय समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे। 
14. e-FIR के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होते ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार अनुसंधान प्रारम्भ कर दिया जायेगा। अनुसंधान के दौरान वाहन चोरी एवं साधारण चोरी के मामलों में प्रकरण की पतारसी के सभी युक्तियुक्त प्रयास किये जायेंगे।

15. वाहन चोरी की सूचना पुलिस चौकी, थाना, कण्ट्रोल रूम अथवा डॉयल 100 पर प्राप्त होने पर परंपरागत खोज, धरपकड़ एवं नाकाबंदी के समस्त संभव प्रयास पूर्व की भांति ही किये जायेंगे। 
16.e-FIR अंतर्गत दर्ज साधारण चोरी की विवेचना 45 दिनों में एवं वाहन चोरी की विवेचना 30 दिनों में पूर्ण की जावे।

17.e-FIR पंजीकृत किये जाने के दौरान तकनीकी समस्या आने पर सीसीटीएनएम भोपाल के हेल्पडेस्क नंबर 0755-3503100 पर संपर्क करें।

(पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश द्वारा अनुमोदित)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय भोपाल 
(डिस्क्लेमर- गाइडलाइन को यथासंभव जैसा मूल दस्तावेज में है वैसा लिखने का प्रयास किया गया है परंतु दिशा निर्देशों का पालन कर रहे थे पहले परिपत्र-e-FIR क्रमांक 2163 दिनांक 12.08.2021 मूल दस्तावेज का अवलोकन अवश्य करें)
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