INDORE NEWS- डूइंग नीडफुल की जनहित याचिका पर नगर निगम को नोटिस

इंदौर
। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने राज्य शासन, इंदौर नगर निगम और इंदौर विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्हें वृक्षों का परिरक्षण अधिनियम 2001 के प्रविधानों का पालन करनेे में क्या दिक्कत है। कोर्ट ने यह जवाब उस जनहित याचिका में मांगा है जिसमें शहर में पेड़ों के आसपास पेवर ब्लाक लगाए जाने को चुनौती दी गई है।

यह याचिका डूइंग नीडफुल नामक सामाजिक संस्था ने एडवोकेट गगन बजाड़ के माध्यम से दायर की है। इसमें कहा है कि शहर में पेडों के आसपास पेवर ब्लाक लगाने की वजह से बरसात का पानी जमीन में नहीं जा पा रहा है। इससे पेड़ कमजोर होकर गिर पड़ते हैं। एक साल में इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं। कोलकाता हाई कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) भोपाल इस तरह के मामलों में दखल दे चुके है। दिल्ली, कोलकाता में पेड़ों के संरक्षण के लिए वृक्षों का परिरक्षण अधिनियम के तहत उपाय किए जा रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कार्रवाई के लिए नगर निगम, शासन और IDA में गुहार लगाई थी लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत की। सोमवार को जस्टिस सुजाय पाल और जस्टिस अनिल वर्मा ने याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगी।

पहले भी दायर हुई थी याचिका

इसी मुद्दे को लेकर कुछ दिन पहले भी एक जनहित याचिका दायर हुई थी। कोर्ट ने याचिका का यह कहते हुए निराकरण किया था कि याचिकाकर्ता शासन और निगम के समक्ष इस संबंध में अभ्यावेदन दें। सोमवार को जिस जनहित याचिका में कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं उसमें याचिकाकर्ता निगम और शासन के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर चुके हैं।

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