जबलपुर। वर्ष 2011 के बहुचर्चित जबलपुर मेडिकल स्कैंडल मामले में फरार आरोपी संजय यादव के गिरफ्तारी वारंट की तामील ना होने के कारण स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश एससी राय ने गढ़ा पुलिस थाने के टीआई को तलब कर लिया है। दिनांक 20 अप्रैल को टीआई को कोर्ट में प्रस्तुत होकर बताना होगा कि गिरफ्तारी वारंट की तामील क्यों नहीं की जा रही है।
मेडिकल छात्रा से किस्मत के बदले अस्मत मांगी थी
उल्लेखनीय है कि एक मेडिकल छात्रा ने किस्मत के बदले अस्मत मांगे जाने का सनसनीखेज आरोप लगाया था। जिसके बाद बड़ा स्कैंडल सामने आया। इससे जबलपुर के शासकीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की प्रतिष्ठा को आघात लगा था। गढ़ा पुलिस ने एक के बाद एक आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए थे।
संजय यादव के के वारंट की तामील नहीं हो रही है
इस मामले में काफी राजनीतिक दबाव भी सामने आया था। लिहाजा, क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई। जांच पूरी होने के बाद मामला गढ़ा थाने व एससीएसटी की धारा होने के कारण एजेके थाने के सुपुर्द कर दिया गया था। इस मामले में धारा 294, 323, 384, 506, 327, 408, 409, 468, 469, 471, 201 और एससी-एसटी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया गया है। आरोपियों में से एक संजय यादव की गिरफ्तारी वारंट की तामील नहीं हो रही है। इसी मामले को लेकर कोर्ट में संबंधित पुलिस इंस्पेक्टर को तलब किया है।