BHOPAL में CORONA रोकने कलेक्टर की गाइडलाइन

0
भोपाल
। कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने बताया कि राज्य शासन निर्देश अनुसार कोविड मरीजों की संख्या में  हो रही बढोत्तरी के दृष्टिगत भोपाल शहर में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक समस्त दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे । केमिस्ट, राशन एवं खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। 

श्री लवानिया ने बताया कि समस्त गैर - आवश्यक आवागमन बंद रहेंगे । केवल आवश्यक सेवाएं, अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आने - जाने के लिए ही आवागमन की अनुमति होगी । रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक अकारण आवागमन न हो , इसके लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। 

भोपाल जिले में होली के जुलूस, गैर, मेले आदि के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। खुले मैदान और स्थान में आयोजित होने वाले समस्त सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक,धार्मिक, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे, की पूर्वानुमति जिला प्रशासन से प्राप्त करना बंधनकारी होगा। 

दुकानों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर मास्क, सोशल डिस्टेसिंग  का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के विरूद्व भी प्रभावी कार्यवाही की जाएगी । मास्क का उपयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना अधिरोपित करने की प्रभावी कार्यवाही भी होगी । नगर निगम एवं पुलिस के वाहनों के माध्यम से कोविड -19 से बचाव हेतु मास्क , सोशल डिस्टेसिंग , रोको - टोको सम्बन्धी संदेश आवश्यक रूप से प्रसारित किये जाएंगे। 

श्री लवानिया ने स्पष्ट किया है कि राज्य शासन के 13 मार्च , 2021 को जारी निर्देशों की कण्डिका -4 में क्वारेंटाइन को होम क्वारेंटाइन पढ़ा जाए। उक्त कण्डिका के निर्देश के पालन हेतु पृथक से क्वारेंटाइन सेन्टर्स नहीं खोले जाएंगे। 

उपरोक्त निर्देश बुधवार 17 मार्च 2021 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे। कलेक्टर ने समस्त अधीनस्थ राजस्व, पुलिस,नगरीय निकाय और स्वास्थ्य अमले को निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए कहा है।

भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289
Tags

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!