PRIVATE SCHOOL फीस के कारण परीक्षा से बाहर नहीं कर सकते - Madhya pradesh Education news

भोपाल
। निजी स्कूलों के खिलाफ फीस को लेकर शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। दो दिन पहले निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। इस पर मंत्री ने विभाग के अधिकारियों से मिलने के लिए कहा था। इसके बाद पालक महासंघ ने लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) में भी ज्ञापन दिया था। इस संबंध में डीपीआइ ने सोमवार को फिर से स्पष्ट आदेश आदेश जारी किया। 

विभाग ने कहा है कि अगर किसी बच्चे की फीस जमा नहीं होगी तो भी निजी स्कूल ऑनलाइन कक्षा या परीक्षा से वंचित नहीं कर सकेंगे। विभाग ने कहा है कि जिन स्कूलों की शिकायतें मिली हैं, उनके खिलाफ जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि फीस के संबंध में पहले भी हाईकोर्ट और शासन की ओर से आदेश जारी किए जा चुके हैं कि अभिभावकों से एकमुश्त फीस की वसूली नहीं की जाएगी। साथ ही सिर्फ शैक्षणिक शुल्क लिया जाएगा। इसके बावजूद निजी स्कूल अभिभावकों पर एकमुश्त फीस जमा करने का दबाव डाल रहे हैं। 

बता दें कि राजधानी भोपाल के दो-तीन निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों ने कलेक्टर के पास भी शिकायत की थी। कोरोना काल के बाद जिला शिक्षा अधिकारी और मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास फीस के संबंध में निजी स्कूलों की करीब 400 शिकायतें पहुंची हैं। कोरोना काल के बाद शासन की ओर से कई आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन फिर भी निजी स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से अभिभावक परेशान हैं।

पालक महासंघ की ओर से कुछ निजी स्कूलों के खिलाफ फीस को लेकर शिकायत पहुंची थी। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश कर मामले की जांच कर वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। -केके द्विवेदी, संचालक, डीपीआइ

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