MP की 75000 आशा कार्यकर्ताओं को इंसेंटिव, मातृत्व अवकाश, शिक्षा एवं दुर्घटना भत्ता

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भोपाल
। मध्य प्रदेश में कार्यरत 75000 आशा कार्यकर्ताओं के लिए गुड न्यूज़ है। नेशनल हेल्थ मिशन ने उन्हें मातृत्व अवकाश, अवकाश के दौरान इंसेंटिव, शिक्षा भत्ता और ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट होने पर दुर्घटना भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है। 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से मिली जानकारी के अनुसार सभी आशा कार्यकर्ताओं को मातृत्व अवकाश के दौरान इलाज और उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। इस दौरान उन्हें ₹2000 इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट होने पर 281.70 रुपए रोज और स्वास्थ्य लाभ या अस्थाई विकलांगता होने से काम नहीं करने पर 2000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। पढ़ाई जारी रखने के लिए 10,000 रुपए तक की मदद दी जाएगी। यह राशि साल में एक बार दी जाएगी। 

मातृत्व हितलाभ हर महिला कर्मचारी का अधिकार 

The Maternity Benefit act,1961 (मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961) के अनुसार भारत में काम करने वाली प्रत्येक महिला कर्मचारी को मातृत्व हितलाभ का अधिकार प्राप्त है। महिला कर्मचारी शासकीय सेवक हो, अस्थाई शासकीय सेवक हो, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी हो, या फिर किसी भी उद्योग धंधे में अथवा प्राइवेट कंपनी में या फिर किसी ठेकेदार के यहां मजदूरी ही क्यों ना करती हो उसे मातृत्व हितलाभ का अधिकार प्राप्त है। अधिक जानकारी के लिए कृपया पढ़ें (दैनिक वेतन महिला कर्मचारी एवं मजदूर को भी मातृत्व हितलाभ का अधिकार, पढ़िए The Maternity Benefit act,1961)

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