फर्जी एनकाउंटर में मारे गए तस्कर बंशीलाल को 7 साल की जेल - madhya pradesh news

Bhopal Samachar
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नीमच
। पुलिस के साथ मिलकर अपना फर्जी एनकाउंटर करवाने वाले मादक पदार्थों के कुख्यात तस्कर बंशीलाल गुर्जर को मध्यप्रदेश के नीमच सत्र न्यायाधीश ने 7 साल की सजा सुनाई है। फर्जी एनकाउंटर के बाद बंशीलाल गुर्जर अपने नए नाम (शिवा गुर्जर) से तस्करी करने लगा था। नीमच जिला न्यायालय ने बंशीलाल उर्फ शिवा पिता रामलाल गुर्जर, उम्र-32 वर्ष, निवासी ग्राम नलवा, थाना कुकडेश्वर, जिला नीमच को भादवि की विभिन्न धाराओं में 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000-1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।

पुलिस अधीक्षक वेद प्रकाश शर्मा ने तस्कर बंशीलाल गुर्जर के एनकाउंटर की जानकारी दी थी

मार्च 2009 में पुलिस अधीक्षक वेद प्रकाश शर्मा ने जानकारी दी थी कि 'राजस्थान पुलिस की हिरासत से बंदी को छुड़ा ले जाने वाले गिरोह के सरगना और दस हजार रूपए का इनामी बदमाश बंशीलाल गुर्जर नीमच जिले के रामपुरा क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।' पुलिस अधीक्षक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया था कि मुठभेड़ रविवार तड़के बैसला घाट में उस समय हुई जब बंशीलाल-30, को रोकने का प्रयास किया गया लेकिन उसने गोली बारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बंशीलाल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने उसके पास से दो पिस्तौल और कुछ कारतूस बरामद किए थे। 

गिरफ्तार आरोपी ने बताया बंशीलाल गुर्जर जिंदा है

एनकाउंटर के कुछ समय बाद ही तस्करी के कारोबार से संबंधित लोगों ने दावा किया था कि बंशीलाल गुर्जर जिंदा है। एक अन्य अपराध में आरोपी घनश्याम धाकड़ को दिनांक 25.09.2011 को गिरफ्तार किया था, जिसने पुलिस को बताया था कि वह फरारी के दौरान आरोपी बंशीलाल गुर्जर के यहाँ था। इस प्रकार घनश्याम धाकड़ द्वारा दी गई जानकारी एवं जनचर्चा के आधार पर आरोपी बंशीलाल गुर्जर के जीवित होने के प्रमाण मिले। 

फर्जी एनकाउंटर में मारे गए तस्कर के पास से नए पहचान पत्र मिले

जिसके बाद दिनांक 20.11.2011 को दानीगेट के पास, उज्जैन से आरोपी बंशीलाल गुर्जर को गिरफ्तार किया गया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास उसका फोटो लगा ड्राईविंग लाईसेंस व वोटर आई.डी. कार्ड मिला, जिसमें नाम शिवा गुर्जर का लिखा था। आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 631/12, धारा 419, 420, 468/471 भादवि का पंजीबद्ध किया गया। 

अपनी पहचान बदलने के लिए तस्कर ने फर्जी दस्तावेज बनवाएं

संपूर्ण विवेचना में यह पाया गया कि आरोपी बंशी गुर्जर द्वारा स्वयं को मृत दिखाने केे लिए उसके द्वारा कूटरचना कर फर्जी दस्तावेज शिवा गुर्जर के नाम से बनाये गये। अपराध की संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

तीन धाराओं में अपराध प्रमाणित, तस्कर बंशीलाल गुर्जर को 7 साल की जेल

अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान न्यायालय में कराते हुए आरोपी द्वारा स्वयं को मृत बताकर अपनी पहचान छुपाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाये जाने के अपराध को प्रमाणित कराया गया एवं आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 420 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000रू. जुर्माना, धारा 468/471 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000रू. जुर्माना तथा धारा 419 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू. जुर्माना से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक, श्री मनीष जोशी द्वारा की गई।

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