हाईकोर्ट की सिंगल बेंच अधिकारी की सेवा शर्तों के संदर्भ में आदेश नहीं दे सकती: डबल बेंच - MP NEWS

ग्वालियर
। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में टीआई शैलेंद्र सिंह कुशवाहा की याचिका पर डिसीजन सुनाते हुए डबल बेंच की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच किसी भी अधिकारी की सेवा शर्तों के संबंध में कार्रवाई आदेश पारित नहीं कर सकती। उल्लेखनीय है कि सिंगल बेंच ने हत्या के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए FSL रिपोर्ट में लापरवाही के आरोपी दो इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल को बहाल ना करने के आदेश दिए थे। 

दरअसल, पुलिस थाना देहात में हत्या के आरोपी जयश्रीराम जाटव ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। उनके वकील ने तर्क दिया कि FSL रिपोर्ट में देरी के कारण प्रकरण की ट्रायल में विलंब हो रहा है। कोर्ट ने जब इस मामले में जवाब तलब किया तो प्रकरण में जब्त किए गए सामान को FSL के लिए देरी से भेजने का मामला प्रमाणित हो गया। 

हाईकोर्ट ने पुलिस डिपार्टमेंट से जवाब तलब किया तो कोर्ट को बताया गया कि टीआई शेर सिंह, टीआई शैलेंद्र सिंह कुशवाह और प्रधान आरक्षक ओमवीर सिंह की निलंबित कर दिया है, साथ ही विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। इस पर कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करने के साथ ही तीनों अधिकारियों को विभागीय जांच खत्म होने तक बहाल नहीं करने का भी आदेश दिया। आदेश के इसी बिंदु के खिलाफ शैलेंद्र सिंह कुशवाह ने अपील की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया।

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