बॉयफ्रेंड ने ब्यूटी पार्लर वाली GF से 2 साल रेप किया, शादी से मुकरा, FIR - BHOPAL NEWS

भोपाल।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 23 साल की लड़की से लिव इन पार्टनर ने शादी का झांसा देकर 2 साल तक दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। ऐसे में वह सहारे के लिए अपने प्रेमी के साथ रहने लगी थी। इसी का आरोपी प्रेमी ने फायदा उठाया। 

हालांकि दूसरी जगह शादी की बात होने के कारण अब उसने लड़की से अपने सारे संबंध तोड़ लिए। पीड़िता ने निशातपुरा थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में FIR कराई है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। लव जिहाद का भी मामला हो सकता है। निशातपुरा पुलिस के अनुसार 23 वर्षीय लड़की निशातपुरा में रहती है। वह एक ब्यूटी पार्लर में जॉब करती है। काम के दौरान ही उसकी पहचान आसिफ मोहम्मद नाम के लड़के से हुई थी। लड़की ने बताया कि पिता के नहीं होने के कारण वह सहारे की तलाश में रहती थी। ऐसे में आसिफ से उसकी दोस्ती अच्छी हो गई।

आसिफ ने कहा कि वह उससे शादी करेगा और उसके बाद में वह आसिफ के साथ लिविंग में रहने लगी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 20 मई 2019 को आसिफ ने पहली बार उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद उसने कहा कि वह उससे शादी कर लेगा। उसके बाद वह 15 सितंबर 2020 तक उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा।

हर बार वह शादी करने की बात कहता था, लेकिन इसके बाद उसने अचानक संबंध तोड़ते हुए उसे छोड़ दिया। उसने कई बार उससे संपर्क किया, लेकिन आसिफ उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। लड़की ने बताया कि आसिफ की कहीं और शादी पक्की हो रही है। इसी कारण अब वह उससे संबंध नहीं रखना चाहता।

मध्यप्रदेश में लव जिहाद अध्यादेश लागू हो गया है। ऐसे में अब नाम छिपाकर, लालच, डरा धमकाकर और किसी अन्य तरह से जबरन शादी करने वालों के खिलाफ इस कानून के तहत ही FIR की जाएगी। इसमें 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। निशातपुरा में दर्ज मामले में अभी पीड़िता के पूरी तरह से ब्यान नहीं हो पाए हैं, क्योंकि दोनों अलग-अलग धर्म के हैं।

ऐसे में पुलिस पीड़िता से यह जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं उसे किसी तरह का लालच, दबाव, डरा धमकाया या फिर आरोपी ने पहचान छिपाकर उससे दोस्ती कर ज्यादती तो नहीं की। अगर ऐसा पाया जाता है, तो फिर नए कानून के तहत मध्य प्रदेश में यह पहली FIR हो सकती है।

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