GWALIOR: भैंस ने सड़क पर गोबर किया तो 10000 का जुर्माना - MP NEWS

ग्वालियर
। नगर निगम ग्वालियर ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। पशुपालक की भैंस ने सड़क पर गोबर कर दिया इसलिए उस पर ₹10000 का जुर्माना ठोक दिया गया। जुर्माने के बदले उसे बाकायदा रसीद भी दी गई है। 

डीबी सिटी के पास रोड पर गोबर फैलाने के लिए ₹10000 का जुर्माना

नगर पालिका निगम ग्वालियर के रसीद कट्टा क्रमांक 10/20 की रसीद क्रमांक 7622 सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस रसीद के अनुसार दिनांक 27 दिसंबर 2020 को पशुपालक बेताल सिंह से जुर्माना वसूली की गई है। रसीद में स्पष्ट रूप से लिखा है कि डीबी सिटी के पास रोड पर गोबर फैलाने के लिए ₹10000 का जुर्माना वसूल किया गया है। 

प्रावधान ₹250 का वसूली ₹10000

इसी रसीद कट्टे में सार्वजनिक स्थलों या सड़कों पर कचरा या गंदगी फैलाने पर ₹250 का जुर्माना लगाने का प्रावधान लिखा हुआ है। सवाल यह है कि ₹10000 वसूली का प्रावधान कहां है और वसूली करने वाले कर्मचारी को नगद ₹10000 का जुर्माना वसूलने का अधिकार किसने दिया। उल्लेखनीय है कि ₹1000 से अधिक का जुर्माना न्यायालय की कार्यवाही के बाद वसूला जाना चाहिए।
Tags

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !