क्या किसी कंपनी को अनिश्चितकाल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Bhopal Samachar
नई दिल्ली।
कई बार कुछ सरकारी डिपार्टमेंट या फिर कभी-कभी कोई राज्य सरकार किसी कंपनी को अनिश्चित काल के लिए ब्लैक लिस्ट कर देती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस प्रकार से किसी भी कंपनी को अनिश्चित काल तक के लिए ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का निर्णय संस्थान के लिए मौत का कारण भी बन सकता है, जिसे सिविल डेथ कहते हैं।

वेट इंडिया फॉर्मा लि. विरुद्ध एनिमल हजबेंडरी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

ये टिप्पणियां करते हुए जस्टिस आर एफ नरीमन की पीठ ने 2009 में ब्लैकलिस्ट की गई फॉर्मा कंपनी वेट इंडिया फॉर्मा लि. का प्रतिबंध निरस्त कर दिया। कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश यूपी एनिमल हजबेंडरी विभाग ने दिया था। आदेश में कहा गया था कि कंपनी ने निम्न मानकों वाली पशु दवाएं आपूर्ति की हैं। बैन में कहा गया था कि कंपनी द्वारा आपूर्ति की गईं ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन की दवाएं राज्य विश्लेषक ने अपनी रिपोर्ट में निम्न स्तर की पाई थीं। इसके बाद कपनी को सरकारी ठेका लेने से रोक दिया गया।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी

कंपनी ने इस आदेश को 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, पर कोर्ट ने देरी से याचिका दायरा करने के आधार पर ये अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद वह शीर्ष अदालत गई। पीठ ने आदेश में कहा कि राज्य सरकार के आदेश में ऐसा नहीं लिखा था कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का इरादा है या उसे ब्लैकलिस्ट करने पर विचार हो रहा है। यदि यह साफ होता तो कंपनी अपना जवाब अच्छे तरीके से देती। 

कंपनी पर 3 साल से ज्यादा का प्रतिबंध अनुचित: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि हमने अपने पूर्व के आदेश में साफ कहा है कि तीन साल से ज्यादा और अधिकतम पांच साल तक का प्रतिबंध अनुचित होता है। कोर्ट ने कहा कि जहां तक याचिका में देरी का सवाल है तो रिट याचिका दायर करने में कोई अनुत्तरित देरी नहीं है।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!