चोरों या लुटेरों का साथ देना या उनके गैंग में शामिल होना कितना गंभीर अपराध है जानिए - ASK IPC

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कल की धारा 400 में हमने आपको बताया था कि किसी डाकुओं के गैंग में शामिल होना कितना गंभीर अपराध होता है, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति चोरी नहीं भी करता है तो क्या वह अपराधी होता है या लुटेरा हो सकता है?। हाँ! वह लुटेरा या चोर हो सकता है। अगर वह इस गिरोह का सदस्य हैं और उस गिरोह के सदस्यों के साथ उसने पूर्व में चोरी या लूट को कई अंजाम दिए हैं। तब ऐसा व्यक्ति चोरी या लूट का अपराधी होगा जानिए।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 401 की परिभाषा:-

अगर कोई व्यक्ति चोरों या लुटेरों के गिरोह में शामिल होगा या उनके गिरोह का सदस्य होगा। या चोर, लुटेरे की सहायता मात्र करेगा ऐसा करने वाला व्यक्ति धारा 401 के अंतर्गत दोषी होगा।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 401 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-

इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है, यह संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को होता है। सजा- इस अपराध के लिए सात वर्ष की कठिन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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