27% OBC आरक्षण के संदर्भ में ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की सार्वजनिक सूचना - JABALPUR NEWS

Bhopal Samachar

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जबलपुर। एडवोकेट श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा बताया गया है कि आरक्षण के समस्त प्रकरणों की आगामी सुनवाई 23 सितंबर 2020 को होगी। आज की सुनवाई में मध्यप्रदेश शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तुषार मेहता एवं महाधिवक्ता श्री पी.के. कौरव उपस्थित हुए जिन्होंने प्रकरणों में जबाब प्रस्तुत करने हेतु 4 सप्ताह का समय लिया है। 

आज की सुनवाई में माननीय न्यायालय श्री संजय यादव एवम बी के श्रीवास्तव की युगल पीठ द्वारा किसी भी प्रकरण में अंतरिम (स्टे) आदेश पारित करने से साफ इंकार कर दिया, एक प्रकरण में टीचरों चल रही भारतीयों में ओबीसी को 27% आरक्षण पर रोक लगाने की राहत चाही गई थी जिसे कोर्ट ने साफ इंकार करते हुए जो पूर्व में पीएससी के रिजल्ट के सम्वन्ध में जो अंतरिम आदेश है उसे continue किया गया है। 

आरक्षण से संवंधित कुछ और याचिकाएं है जो आज लिंक नही हुई थीं जिन्हें न्यायालय द्वरा लिंक करने का भी आदेश किया है। आरक्षण से संवंधित लगभग 30 याचिकाएं है आज केवल 23 याचिकाएं ही लिस्टेड थी, इन सभी मे ओबीसी छात्र-छात्राओं, ओबीसी समाज के संगठनों, ओबीसी एडवोकेट्स वेल्फेयर असोसिएशन, की ओर से पैरवी रामेश्वर सिंह ठाकुर एड., विनायक शाह, उदय कुमार साहू, प्रमेन्द्र सेन,पी.एन. इंटरवींनरो की ओर से पैरवी कर रहे है।
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