अपर संचालक लोकशिक्षण को तबादला का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट ने स्टे लगाया / EMPLOYEE NEWS

भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के अपर संचालक को कर्मचारियों के तबादले का अधिकार है या नहीं। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा किए गए तबादले को अपर संचालक निरस्त कर सकते हैं या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही मिलेंगे। फिलहाल मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अपर संचालक के उस आदेश पर स्टे लगा दिया है जिसमें उन्होंने आयुक्त के तबादले को निरस्त करते हुए अपनी तरफ से एक तबादला आदेश जारी कर दिया था।

एडवोकेट श्री अमित चतुर्वेदी ने बताया कि विवाद उत्कृष्ट शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापना को लेकर था। श्री डॉक्टर युवराज राहंगडाले, प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोदा , बालाघाट का स्थानांतरण योग्यता के आधार पर, शासकीय उत्कृष्ट  उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, बालाघाट, दिनाँक 28/12/2019  को किया गया था। शैक्षणिक सत्र के कारण , दिनाँक  01/04/2020 को उत्कृष्ट विद्यालय मे,  जॉइन करने के आदेश थे। 

उत्कृष्ट विद्यालय में पदस्थ श्री एल सी,  मानवतकर प्राचार्य का ट्रांसफर ,दिनांक 28/12/2019  को शासकीय उत्कृष्ट  उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, बालाघाट,  से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,  कायदी , बालाघाट कर दिया गया था। दोनो ही ट्रांसफर आदेश , आयुक्त  लोकशिक्षण, भोपाल द्वारा जारी किए गए थे परंतु, श्री राहंगडाले के जोइनिंग देने के पूर्व की श्री एल सी मानवतकर का ट्रांसफर, अपर संचालक, लोकशिक्षण द्वारा बिना किसी अधिकारिता के दिनांक 18/03/2020  को निरस्त कर दिया गया था। यद्दपि,  श्री राहंगडाले का स्थानांतरण जो कि सक्षम अधिकारी, लोक शिक्षण, भोपाल द्वारा किया गया था, अस्त्तिव में था। 

कोरोना वायरस के फ़ैलाव को दृष्टिगत रखते हुए, आदेश दिनाँक 28/12/19  के क्रियान्वयन की तिथि , आयुक्त लोकशिक्षण द्वारा आदेश दिनाँक 23/03/2020 जारी कर, दिनांक 01/06/2020 कर दी गई थीं।  परंतु,  अपर संचालक, लोक शिक्षण के आदेश के कारण, श्री राहंगडाले , उत्कृष्ट विद्यालय, बालाघाट में, प्रिंसिपल के पद पर , उपस्थित नही हो सकते थे। 

प्राचार्य, डॉक्टर श्री युवराज़ राहंगडाले द्वारा, हाई कोर्ट, जबलपुर के समक्ष, आदेश दिनांक 18/03/2020 को हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी के माध्यम से चुनौती दी गई थी। अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी द्वारा, माननीय हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी गई कि, श्री राहंगडाले का ट्रांसफर, परीक्षण के बाद सुयोग्य पाए हाने पर, लोकशिक्षण आयुक्त द्वारा, उत्कृष्ट विद्यालय दिनाँक 28/12/19  को गया गया था। शैक्षणिक शत्र के कारण, श्री राहंगडाले  को एक अप्रैल को उत्कृष्ट में उपस्थिति देनी थी। परंतु, उसके पूर्व ही, एल सी मानवतकर जो, शासकीय उत्कृष्ट से ट्रांसफर घे थे, उनका ट्रान्सफर आदेश दिनांक  28/12/19 , अपर संचालक , जो ऐसा
 आदेश जारी करने के लिए,   सक्षम नहीं थे, द्वारा निरस्त कर दिया गया, उसके परिणामस्वरूप श्री एल सी मानवतकर को, उत्कृष्ट विद्यालय में प्रचार्य के पद पर कार्य करने की अनुमति मिल गई थी। सक्षम अधिकारी , आयुक्त द्वारा श्री राहंगडाले के स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन की तिथि कोरोना फ़ैलाव को रोकने के उद्देश्य से  01/06/2020  कर दी गई थी। 

स्पष्ट था कि, आदेश दिनाँक 18/03/2020 बिना अधिकारिता के एवं मनमाना था। उच्च न्यायालय , जबलपुर  के  अधिवक्ता श्री चतुर्वेदी  के तर्कों में बल पाते हुए , हाई कोर्ट जबलपुर ने शासन को नोटिस जारी करने करते हुए, प्राचार्य श्री एल सी मानवतकर के , शासकीय  उत्कृष्ट उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय , बालाघाट , में  कार्य करने पर स्टे लगा दिया है। श्री डॉ युवराज राहंगडाले, उत्कृष्ट  विद्यालय में उपस्थिति देने के लिए, दिनाँक 01/06/2020 को स्वतंत्र होंगें।

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