इंदौर में पीएम नरेंद्र मोदी के गमछे पर प्रतिबंध, ₹10000 जुर्माना / INDORE NEWS

इंदौर। कोरोना वायरस की रोकथाम के नाम पर नित्य नए आदेश जारी कर रहे इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुझाए गए गमछे पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि यदि इंदौर में घर के बाहर निकलना है तो सर्जिकल मास्क पहनना अनिवार्य है। याद दिला दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस को रोकने के लिए गमछे को मास्क से ज्यादा शक्तिशाली बताया था। वह नियमित रूप से गमछे का उपयोग कर रहे हैं।

गमछे को मास्क की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा: इंदौर कलेक्टर

जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन्दौर जिले की सीमाओं के अन्दर समस्त व्यक्तियों के लिए यह बंधनकारी होगा कि वे घर के बाहर अनिवार्यत: सर्जिकल मास्‍क पहनकर रहेंगे। रूमाल या गमछे आदि का मॉस्क के रूप में उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा, इसको मॉस्क की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा। 

इंदौर में गमछा पहनने वालों पर ₹100 फाइन लगेगा: कलेक्टर

इसका उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या कार्यक्षेत्र/संस्थान के प्रभारी पर स्पॉट पाईन कर रसीद देते हुए राशि पाने का अधिकार आयुक्त नगर निगम, इन्दौर जिले के अन्य नगरीय क्षेत्र में संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, शेष ग्रामीण क्षेत्र में अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथा जिले में पदस्थ समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को रहेगा।  स्पाट फाईन की यह राशि व्यक्ति विशेष पर 100 रुपये तक की जा सकेगी।   

कर्मचारी, कारोबारी या दुकानदार ने गमछा पहना तो ₹10000 फाइन

किसी कार्यक्षेत्र जैसे व्यवसायिक संस्थान, दुकान, कार्यालय आदि के अन्दर उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्था प्रभारी, व्यक्ति के विरुद्ध एक हजार रूपये से लेकर 10 हजार रूपये की स्पाट फाईन का निर्धारण संस्थान के महत्व एवं उसमें कार्यरत व्यक्तियों की क्षमता अनुसार निर्धारण उक्त अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

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