मप्र फ्लोर टेस्ट: सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को तलब किया | MP NEWS

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री एनपी प्रजापति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी कर तलब किया है। 

मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सुबह 10:30 सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो 

सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। 18 मार्च 2020 को सुबह 10:30 बजे हाजिर होने के लिए कहा है। एनपी प्रजापति पर आरोप है कि उन्होंने राज्यपाल महोदय के निर्देश के बावजूद फ्लोर टेस्ट नहीं कराया एवं विधायकों के इस्तीफे स्वीकार ने के मामले में पक्षपात किया। 6 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए जबकि शेष 16 विधायकों के इस्तीफे पर फैसला अब तक पेंडिंग रखा हुआ है। जबकि सभी विधायकों ने एक साथ एक ही तरीके से इस्तीफे भेजे थे। 

शिवराज सिंह चौहान ने लगाई है याचिका, फ्लोर टेस्ट की मांग 

मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं विधायक शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि मध्यप्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश जारी करें। उन्होंने बताया है कि विधानसभा में राज्यपाल के निर्देश का पालन नहीं किया गया। कमलनाथ सरकार अल्पमत में है। जो विधायक कमलनाथ से डरकर मध्य प्रदेश छोड़ कर चले गए हैं उन्हें बंधक बताया जा रहा है।

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