लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों से मकान खाली नहीं करा सकते: ADM

ग्वालियर। कोरोना वायरस संक्रमण जैसी महामारी रोकथाम में लगे डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों पर मकान मालिकों द्वारा दबाव बनाकर मकान खाली करवाने का निर्देश देने वालों के खिलाफ प्रशासन पर शिकायत करने पर सीधे एफआईआर दर्ज होगी। यह निर्देश अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी किशोर कान्याल ने मिल रही शिकायतों के बाद जारी किए है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

जारी किए गए आदेश में जिले में पदस्थ समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, कार्य पालिक मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि ऐसे व्यक्तियों को जो मकान खाली करने के लिए डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर अनावश्यक दबाव बनाते हैं, उनके विरुद्ध जिला प्रशासन के निर्देश पर तत्काल संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि जिले में विभिन्न स्थानों पर किराए के भवनों में रह रहे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा शिकायत प्रशासन पर पहुंची थी कि उनके मकान मालिकों द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोग संक्रमित संदिग्धों का इलाज कर रहे है जिससे यह इंफेक्शन हमारे परिवार को भी शिकार बना सकता है। इसलिए आप जल्द से जल्द मकान खाली कर दें।

जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि मकान मालिकों के इस तरह के अमानवीयव्यवहार से लोक सेवकों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में परेशानियोंका सामना करना पड़ रहा है। यह कृत्य शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने की श्रेणी में आता है जो कि दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों की शिकायत पुलिस व प्रशासन के पास पहुंचेगी तो दोषी पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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