जबलपुर में करियर मेला: 3500 पदों पर प्लेंसमेंट के लिए 30 कंपनियां आ रही हैं | JABALPUR NEWS

जबलपुर। स्वामी विवेकानंद केरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत आगामी 15 एवं 16 फरवरी 2020 को जबलपुर में दो दिवसीय केरियर अवसर मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला शासकीय मोहनलाल हरगोविंददास गृह विज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में माडल केरियर सेंटर, नेशनल केरियर सर्विस एवं रोजगार कार्यालयों के सहयोग से लगभग 3500 पदों पर प्लेंसमेंट के लिए 30 कंपनियां आ रही है। इस मेले में आसपास के जिलों के युवा विद्यार्थी भी शामिल हो सकते है।

नेशनल लोक अदालत की सूचना 

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल, मुख्य न्यायाधिपति हाईकोर्ट एवं मुख्य संरक्षक मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में और न्यायमूर्ति संजय यादव कार्यपालक अध्यक्ष तथा गिरीबाला सिंह सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में शनिवार 8 फरवरी को प्रदेश भर में उच्च न्यायालय से लेकर जिला न्यायालयों, तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालयों और कुटुम्ब न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

नेशनल लोक अदालत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा केटेगिरीवाइज चिन्हित किए गए विभिन्न न्यायालयों में रखे जाने वाले लंबित प्रकरणों की प्रकृति इस प्रकार है - आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित हैं। राजस्व प्रकरण (सिर्फ जिला/उच्च न्यायालयों में लम्बित), दीवानी इत्यादि मामले महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामले महत्वपूर्ण हैं।

आमजनता व पक्षकारगण से आग्रह किया गया है कि वे अपने न्यायालय में लंबित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व (प्रीलिटिगेशन), प्रकरणों का आपसी सहमति से लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है वे संबंधित न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर अपना मामला लोक अदालत में रखे जाने हेतु अपनी सहमति व आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कराएं।

विद्युत प्रकरणों में छूट का लाभ लें:

सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण गिरिबाला सिंह ने जानकारी दी है कि म.प्र. शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत प्रकरणों का लोक अदालत में समझौते के आधार पर निपटारा कराने के लिए विशेष छूट प्रदान की गई है। इसका लाभ 8 फरवरी को आयोजित नेशनल लोक अदालत में समझौता प्रकरणों में प्राप्त किया जा सकता है। संबंधित विद्युत उपभोक्ताओं से नेशनल लोक अदालत में ऊर्जा विभाग द्वारा दी जा रही इस छूट का अधिकाधिक लाभ लेने का आग्रह किया गया है।
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