MPPSC 2019 परीक्षा: 52 में से सिर्फ 9 जिलों में स्वेटर पहनने की अनुमति

Bhopal Samachar
भोपाल। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उम्मीदवारों को कलेक्टर की मर्जी का मोहताज कर दिया। पूरे प्रदेश में शीतलहर चल रही है। भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार का मौसम विभाग घोषणा कर चुका है कि 15 जनवरी तक यही हालात रहेंगे, बावजूद इसके मध्यप्रदेश के 52 जिलों में से मात्र 9 जिलों में उम्मीदवारों को गर्म कपड़े, स्वेटर, जूते एवं मौजे पहनने की अनुमति जारी की गई है। जिन जिलों में अनुमति दी गई है उनमें जबलपुर, छिंदवाड़ा, विदिशा, भोपाल, बालाघाट, सीधी एवं शाजापुर शामिल हैं। 

मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा रविवार 12 जनवरी को आयोजित राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारम्भिक परीक्षा के लिए बनाये गए सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों को भीषण ठंड के दृष्टिगत जूते-मौजे पहनकर प्रवेश की अनुमति होगी लेकिन उन्हें कड़ी सुरक्षा जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने दिया जाएगा। बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जूते- मौजे पहनकर परीक्षा केन्द्रों में प्रवेश पर लगाये गए प्रतिबंध से छूट केवल इस बार के लिये वो भी ठण्ड और मौसम की प्रतिकूलता के मद्देनजर दी जा रही है।
    
बैठक में कहा गया है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश देने के पहले मुख्यद्वार पर उनकी कड़ी फ्रिस्किंग की जाये ताकि कोई भी परीक्षार्थी वर्जित वस्तुएं लेकर प्रवेश न कर सकें। परीक्षा कक्ष के भीतर प्रवेश देने के पूर्व भी परीक्षार्थियों की दुबारा फ्रिस्किंग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही महिला परीक्षार्थियों की फ्रिस्किंग केवल महिला सुरक्षा कर्मियों से ही कराने कहा गया  है।

ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं में वर्जित वस्तुओं एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को छुपा कर ले जाने की आशंकाओं के मद्देनजर परीक्षार्थियों को जूते-मौजे पहनकर परीक्षा केंद्र के भीतर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। मप्र लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में परीक्षा केंद्रों में हाथ मे पहनने वाली घड़ी, बैंड, कलावा, रक्षा सूत्र, सभी प्रकार के आभूषण, कमर में बांधने वाले बेल्ट, पर्स, वॉलेट, बालों को बांधने वाले क्लैचर, बैंड, टोपी तथा मुंह में कपड़ा बांध कर परीक्षा केंद्रों में प्रवेश वर्जित है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्रों के भीतर मोबाइल फोन, केल्कुलेटर, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं पठन सामग्री लेकर जाने की अनुमति नहीं है।
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