भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश में एक विज्ञापन जारी करके स्पष्ट किया है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अतिथि शिक्षकों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा। जयश्री कियावत, आयुक्त लोकशिक्षण संचालनालय ने इसकी पुष्टि की है। याद दिला दे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 एवं वर्ग 2 में अतिथि शिक्षकों को आरक्षण का लाभ दिया गया था।
अतिथि शिक्षक भड़के, सरकारी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे
स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक स्कूल पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अतिथि शिक्षकों को संविदा वर्ग-3 की पात्रता परीक्षा में किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। अतिथि शिक्षकों को सामान्य अभ्यर्थी की तरह परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। इधर, विभाग के इस आदेश पर अतिथि शिक्षकों ने न्यायालय जाने की बात कही है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग उनके साथ अन्याय कर रहा है, जबकि वर्ग-1 और वर्ग-2 की परीक्षा में आयु सीमा में छूट और आरक्षण का लाभ दिया गया है तो फिर इस परीक्षा से क्यों वंचित रखा जा रहा है।
25 अप्रैल से प्रारंभ होगी परीक्षा
स्कूल शिक्षा विभाग की संविदा वर्ग-3 पात्रता परीक्षा पीईबी (प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड) 25 अप्रैल को पूरे प्रदेश भर में प्रारंभ होगी। अप्रैल में होने वाली परीक्षा के लिए 6 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन भरना शुरू हो चुके हैं, जो 20 जनवरी तक भरे जाएंगे। आवेदन पत्र में किसी भी तरह का संशोधन 25 जनवरी तक होगा।
उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अतिथि शिक्षकों को आरक्षण दिया गया था
अतिथि शिक्षकों को वर्ग-1 और 2 की परीक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षण और आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट दी गई थी। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण मिला था। तीन साल या उससे ज्यादा समय तक स्कूल में सेवा देने वाले अतिथि शिक्षक आए थे लाभ के दायरे में।
विभाग का दोहरा मापदंड समझ में नहीं आ रहा है। हक की लड़ाई के लिए न्यायालय की शरण ली जाएगी और वर्ग-3 की परीक्षा में पहले की तरह लाभ मिले इसके लिए सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। - हेमंत तिवारी, जिला अध्यक्ष, अतिथि शिक्षक संघ