भोपाल। भोपाल के सबसे रईस कारोबारियों में से एक लक्ष्मीनारायण मालवीय की विदेश यात्रा पर रोक बरकरार रहेगी। उन्होंने तीसरी बार विदेश जाने की अनुमति मांगी थी परंतु कोर्ट ने उनका जप्त पासपोर्ट वापस लौटाने से मना कर दिया।
कारोबारी एलएन मालवीय पर व्यापम घोटाले का आरोप है
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसबी साहू ने एलएन मालवीय को पासपोर्ट देने से इनकार करते हुए लिखा कि देश में हुए कई घोटालों के आरोपी विदेश में जाकर वहीं बस जाते हैं। ऐसे आरोपियों को वापस लाना नामुकिन हो जाता है। आरोपी की अर्जी पर सीबीआई के वकील सतीश दिनकर ने अदालत को बताया कि मालवीय पर पीएमटी 2013 परीक्षा घोटाले के मामले में व्यापमं के अधिकारियों से सांठगांठ कर स्कोरर बैठाकर परीक्षार्थी को पास कराने का आरोप है।
एलएन मालवीय को दुबई में अवार्ड लेने जाना था
आरोपी को इस शर्त पर जमानत मिली थी कि जांच एजेंसी को पासपोर्ट जमा कराना होगा। मालवीय की ओर से अदालत को बताया कि आस्ट्रेलिया में ड्रोन ट्रेनिंग एवं ग्लोबल एचिवर्स अवार्ड लेने के लिये दुबई जाना है।
पिछले साल भी इन्हीं दिनों में विदेश जाने की अनुमति मांगी थी
कारोबारी लक्ष्मी नारायण मालवीय ने 2019 में भी इन्हीं दिनों में विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। तब उन्होंने कहा था कि बिजनेस के सिलसिले में साउथ कोरिया जाना है। याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई थी। चीफ जस्टिस एसके सेठ एवं जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि कहा कि आरोपी ने नियम विरुद्ध सीधे उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। कोर्ट ने कहा कि अगर आवेदक ट्रायल कोर्ट में अर्जी पेश करता है तो निचली अदालत नियमानुसार उसका निराकरण करेगी।
एलएन मालवीय पर PMT परीक्षा में घोटाले का आरोप है
भोपाल के साकेत नगर में रहने वाले लक्ष्मी नारायण मालवीय के खिलाफ एसटीएफ ने 2013 में पीएमटी परीक्षा में बिचौलिए की भूमिका निभाने के आरोप में प्रकरण पंजीबद्ध किया था। हाईकोर्ट ने लक्ष्मीनारायण मालवीय को 2015 में इस शर्त पर जमानत दी थी कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कर रहा होगा। तब एलएन मालवीय ने कोर्ट की शर्त को स्वीकार किया था। इसके पूर्व 2016 में भी आरोपी ने एक अर्जी दायर की थी। हाईकोर्ट ने उस अर्जी का निराकरण करते हुए कहा था कि इसके लिए आवेदक को ट्रायल कोर्ट में ही अर्जी लगानी होगी।