जबलपुर। LN MEDICAL COLLEGE BHOPAL के मैनेजमेंट को झटका और स्टूडेंट्स को राहत वाली खबर आ रही है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एलएन मेडिकल कॉलेज द्वारा बीच सत्र में बढ़ाई गई फीस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। कॉलेज के 52 स्टूडेंट्स एलएन मेडिकल कॉलेज के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे। कॉलेज में फीस की वसूली के लिए इन छात्रों की परीक्षा में पाबंदी लगा दी थी। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी छात्र परीक्षा दे सकते हैं, मैनेजमेंट फीस के कारण उन्हें रोक नहीं सकता।
11.55 लाख रुपए फीस वसूल चुका है कॉलेज
याचिका में बताया गया कि एलएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने एडमिशन के समय 11 लाख 55 हज़ार रुपए फीस बताई थी जो जमा करा दी गई है। इसके बाद बीच शिक्षा सत्र में कॉलेज प्रबंधन ने अचानक ढाई लाख रुपए फीस और बढ़ा दी। अचानक की गई फीस वृद्धि का विरोध करने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। बता दें कि 1 जनवरी से एमडी एमएस की परीक्षाएं होनी है और कोर्ट के इस फैसले के बाद छात्रों में खुशी की लहर है।
एलएन मेडिकल कॉलेज सहित पांच पक्षकारों को नोटिस जारी
हाईकोर्ट ने छात्रों को राहत देते हुए राज्य सरकार डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और एनएल मेडिकल कॉलेज सहित 5 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने सभी से 4 हफ़्तों में जवाब भी मांगा है। गौरतलब है कि राजधानी भोपाल समेत सूबे के कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस ( MBBS fees) पिछले चार सालोंं में चार गुना बढ़ाई जा चुकी है। छात्रों का आरोप है कि उनसे फीस और सुविधाओं के नाम पर लाखों रुपए लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता. फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले के बाद छात्रों में खुशी का माहौल है।