नई दिल्ली। भारत के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने करोड़ों सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को राहत देने वाला फैसला किया है। EPFO मैं अब जमा धन निकासी के नियम बदल दिए हैं। पहले कर्मचारी अपने पीएफ खाते से सशक्त धन निकासी कर पाता था, उसे कारण बताना पड़ता था परंतु आप कर्मचारी अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से कुल जमा का 75% तक निकाल सकेगा। इसके लिए उसे किसी भी शर्त का पालन नहीं करना होगा।
EPFO ने निकासी के नियम बदले
EPFO ने इस फैसले की सूचना Tweet करके दी है। इसमें कहा गया है कि (EPFO subscribers can avail advance of 75% of the entire PF accumulation incase of #unemployment of not less than 1 month) अब लोगों को नौकरी में नहीं होने संबंधी कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। अब नए नियम लागू हो रहे हैं, इसके चलते 75 प्रतिशत तक की राशि विड्रावल करने के बाद बची हुई शेष 25 प्रतिशत राशि आपके नए EPF खाते में जमा कर दी जाएगी, जो नई नौकरी के समय खुलेगा।
पहले सशक्त निकासी की सुविधा थी
PF विड्रावल को लेकर EPFO द्वारा लिया गया यह फैसला काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक जो नियम थे, उनके अनुसार दो महीने तक नया जॉब न मिल पाने की स्थिति में पीएफ का पैसा इमरजेंसी के तौर पर निकाला जा सकता था। PF की राशि निकालना उन स्थितियों में संभव है जब व्यक्ति को घर खरीदना हो, घर का निर्माण कार्य कराना हो, हायर एजुकेशन का केस हो या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी के हालात हों। वैसे भी अब पीएफ के नियमों में जटिलताएं खत्म हो गईं हैं और पीएफ बैलेंस देखने से लेकर विड्रावल के लिए भी ऑनलाइन एप्लाय किया जा सकता है।
जिन कर्मचारियों का UAN खाता है और KYC प्रक्रिया पूरी हो गई उनके लिए सबसे ज्यादा फायदा
भविष्य निधि संगठन EPFO ने PF से जुड़ी कई सेवाओं की प्रक्रिया में अब आसानी कर दी है। अब जिस भी कर्मचारी का यूएएन UAN खाता है और उसके KYC के सारे कागज कंपलीट हैं, वह अब आसानी से Online Claim के लिए एप्लाय कर सकता है। हां, आपको इतना जरूर ध्यान रखना होगा कि आपका Aadhar नंबर आपके UAN खाते से लिंक हो। इसके साथ ही आपका बैंक खाता भी वैध होना चाहिये जो कि आपके संस्थान द्वारा खुलवाया गया हो।