NEW DELHI: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप कांड में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दे दिया है अब देखना यह है कि अदालत कुलदीप सिंह सेंगर को क्या सजा सुनाती है। आपको बता दें कि दिल्ली के निर्भया रेप कांड के बाद उन्नाव रेप कांड ही सबसे ज्यादा चर्चा में रहा।
अब 19 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर सुनवाई होगी, कुलदीप सिंह को रेप और अपहरण का दोषी माना गया है। इस केस में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। शशि सिंह पर आरोप था कि वे पीड़िता को विधायक कुलदीप सेंगर के पास लेकर गई थीं, इस मामले में तीस हजारी शशि सिंह को बरी कर दिया है। जहां कथित तौर पर कुलदीप सेंगर ने पीड़िता के साथ रेप किया था।
इस केस में कुलदीप सिंह सेंगर उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है. शशि सिंह पर आरोप है कि वे पीड़िता को विधायक कुलदीप सेंगर के पास लेकर गई थीं, जहां कथित तौर पर कुलदीप सेंगर ने पीड़िता के साथ रेप किया था। तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर को धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) और POCSO के तहत दोषी ठहराया है।
बता दें कि अन्य 4 मामलों में भी सुनवाई चल रही है, इस मामले में दूसरी एफआईआर पीड़िता के साथ हुए गैंगरेप को लेकर दर्ज की गई थी. जबकि तीसरी एफआईआर पीड़िता के पिता के साथ मारपीट और फिर पुलिस कस्टडी में हुई उसकी मौत से जुड़ी है। पांचवां और आखिरी एफआईआर पीड़िता के साथ हुई कार एक्सीडेंट से जुड़ी हुई है, इसमें पीड़िता के परिवार की महिलाओं की जान भी चली गई थी और पीड़िता भी बुरी तरह जख्मी हो गई थी।
अब 19 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर सुनवाई होगी, कुलदीप सिंह को रेप और अपहरण का दोषी माना गया है। इस केस में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। शशि सिंह पर आरोप था कि वे पीड़िता को विधायक कुलदीप सेंगर के पास लेकर गई थीं, इस मामले में तीस हजारी शशि सिंह को बरी कर दिया है। जहां कथित तौर पर कुलदीप सेंगर ने पीड़िता के साथ रेप किया था।
इस केस में कुलदीप सिंह सेंगर उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है. शशि सिंह पर आरोप है कि वे पीड़िता को विधायक कुलदीप सेंगर के पास लेकर गई थीं, जहां कथित तौर पर कुलदीप सेंगर ने पीड़िता के साथ रेप किया था। तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर को धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) और POCSO के तहत दोषी ठहराया है।
बता दें कि अन्य 4 मामलों में भी सुनवाई चल रही है, इस मामले में दूसरी एफआईआर पीड़िता के साथ हुए गैंगरेप को लेकर दर्ज की गई थी. जबकि तीसरी एफआईआर पीड़िता के पिता के साथ मारपीट और फिर पुलिस कस्टडी में हुई उसकी मौत से जुड़ी है। पांचवां और आखिरी एफआईआर पीड़िता के साथ हुई कार एक्सीडेंट से जुड़ी हुई है, इसमें पीड़िता के परिवार की महिलाओं की जान भी चली गई थी और पीड़िता भी बुरी तरह जख्मी हो गई थी।