ग्वालियर कलेक्टर ने 10 लापरवाह अधिकारियों को नोटिस थमाए | GWALIOR NEWS

Bhopal Samachar
ग्वालियर। मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत पात्र व्यक्तियों को सेवा प्रदान समय-सीमा के भीतर किया जाना सुनिश्चित किया गया है। समय-सीमा में सेवा प्रदान न करने पर संबंधित अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित किए जाने का भी प्रावधान है। 

कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने जिले के 10 अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय पर सेवा प्रदान न करने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। सभी संबंधित अधिकारियों को तीन दिवस में अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब प्राप्त न होने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत पात्र व्यक्ति को समय-सीमा में सेवा प्रदान न करने पर एसडीएम झाँसी रोड़ श्री अनिल बनवारिया, नायब तहसीलदार तहसील डबरा श्रीमती पूजा मावई, सीईओ जनपद पंचायत भितरवार श्री अशोक कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार पुरानी छावनी श्री धीरेन्द्र गुप्ता, सीईओ जनपद पंचायत डबरा श्री कुलदीप श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार बिलौआ श्री श्यामू श्रीवास्तव, थाना प्रभारी थाना बिलौआ श्री अखिलेश पुरी गोस्वामी, नायब तहसीलदार पिछोर तहसील डबरा श्री आनंद किशोर गोस्वामी शामिल हैं।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!