प्रतिनियुक्ति पर अटैच शिक्षकों का वेतन रोकने के आदेश | MP SHIKSHA VIBHAG SAMACHAR

Updesh Awasthee
जबलपुर। मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति का आनंद उठा रहे शिक्षकों का वेतन रोकने के आदेश जारी हो गए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की ओर से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि वह ऐसे सभी शिक्षकों का वेतन रोक दें जो प्रतिनियुक्ति पर किसी दूसरे विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। 

व्यवस्था दी गई है कि सभी लोग अपने अधिनस्थ संकुल प्राचार्य को का बंद करें कि वह इस तरह के सभी शिक्षकों की जानकारी सूचीबद्ध करें किसी दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं दे रहे हैं। बता देगी शिक्षकों के शैक्षणिक कार्य के अलावा किसी भी दूसरे तरह के काम करने की पाबंदी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ना तो शिक्षकों को किसी दूसरे काम पर लगाया जा सकता है और ना ही वह किसी भी तरह के काम पर स्वीक्षा से अटैच हो सकते हैं। मालूम हो कि स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को आदेश देकर शिक्षकों को गैरशिक्षकीय कार्य से हटाकर रिपोर्ट देने कहा था और उसके कुछ दिन बाद ही जिला शिक्षा अधिकारियों को तत्संबंध में पत्र जारी कर कार्यालयों में अटैच शिक्षकों के वेतन रोकने के आदेश दिए गए।

संकुल प्राचार्यों ने छिपाई जानकारी तो सजा भुगतेंगे

जिला शिक्षा अधिकारी ने संकुल प्राचार्यों को सख्त आदेश दिए हैं कि स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की जानकारी प्राचार्य छिपाते हैं तो प्राचार्यों को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इधर डीईओ ने विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से भी कहा है कि स्कूल से जानकारी आने के बाद गैरशिक्षकीय कार्य करने वाले शिक्षकों को वेतन तब तक न दिया जाए जब तक मुख्यालय से इसके आदेश प्राप्त न हो जाए।

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