हेलमेट ही नहीं, चप्पल, लुंगी, बनियान का भी चालान होगा | Not only helmet, chappal, lungi, vest will also be challaned

नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है और यह एक दहशत बनकर दौड़ रहा है। हालात यह हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के जिन नियमों को पहले दरकिनार कर दिया जाता था, अब कड़ाई से लागू किया जा रहा है क्योंकि जुर्माना की रकम आम आदमी को डराने वाली हो गई है। यदि आप बिना हेलमेट बाइक चला रहे हैं तो सब जानते हैं कि चालान होगा परंतु क्या आप जानते हैं कि यदि आप चप्पल, सैंडल, लुंगी या बनियान पहनकर बाइक चला रहे हैं तब भी चालान किया जाएगा। 

मोटर व्हीकल एक्ट 2019: सैंडल या चप्पल पर कितना चालान

मोटर व्हीकल ऐक्ट के अंतर्गत सैंडल या चप्पल पहनकर गियर वाला टू-व्हीलर चलाने पर रोक है। इस नियम को तोड़ने पर एक हज़ार रुपये (₹1000) का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, ऐसा नहीं है कि ये नियम नए मोटर व्हीकल ऐक्ट आने के बाद लागू हुआ है बल्कि यह पहले से ही था। यह नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि चप्पल पहनकर गियर बदलने में दिक्कत होती है। साथ ही बाइक को रोकने पर चप्पल फिसल भी सकता है जिससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है।

मोटर व्हीकल एक्ट 2019: लुंगी और बनियान पर कितना चालान

अगर आप लुंगी और बनियान पहनकर बाइक चलाते हुए पाए जाएंगे तो आप पर दो हज़ार रुपये (₹2000) का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम भी पहले से था लेकिन अब इसे कड़ाई से लागू किया जा रहा है। लुंगी पहनकर बाइक चलाने से भी दुर्घटना होने की काफी संभावनाएं होती हैं।

बाइक/स्कूटर पर बच्चे माता पिता के साथ बच्चे का चालान

मोटर वाहन अधिनियम का सेक्शन 128 कहता है कि किसी टू-व्हीलर पर दो लोगों से ज्यादा लोग एक साथ नहीं चल सकते। हालांकि, ये सेक्शन स्पेसिफिक रूप से नहीं कहता कि टू-व्हीलर पर किसी बच्चे को तीसरा पैसेंजर माना जाए या नहीं। इसलिए ट्रैफिक पुलिस उसे तीसरा पैसेंजर मानते हुए 2 हज़ार रुपये का चालान काट सकती है आप ऐसे चालान को चुनौती भी दे सकते है। 

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