भुवनेश्‍वर: 26 हजार में ऑटो खरीदा था, 47 हजार का चालान कट गया

नई दिल्ली। खबर भुवनेश्वर राज्य ओडिशा से आ रही है। यहां संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक ऑटो चालक का 47500 रुपए का चालान काटा गया। ड्राइवर ने बताया कि 7 दिन पहले ही उसने यह ऑटो 26 हजार रुपए में खरीदा था। 

पत्रकार देबज्‍योति मिश्रा की रिपोर्ट के अनुसार भुवनेश्‍चर के आचार्य विहार में ट्रैफि‍क पुलिस ने इस ऑटो ड्राइवर का चालान काटा, क्‍योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्‍योरेंस, पॉलयुशन सर्टिफिकेट नहीं थे और वह बिना परमिट के ऑटो भी चला रहा था। इसके अलावा वह शराब के नशे में भी था। इस ऑटो ड्राइवर का नाम कंडूरी खटुआ है, जोकि नयागढ़ का रहने वाला है।

47500 रुपए का हिसाब

उस पर अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देने के लिए 5,000 रुपये, 
बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये, 
नशे में ड्राइविंग के लिए 10000 रुपये, 
वायु और ध्वनि प्रदूषण के उल्लंघन के लिए 10000 रुपये, 
पंजीकरण और एफसी के बिना वाहन का उपयोग करने के लिए 5000 रुपये, 
परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर 10000 रुपये, 
बिना बीमा के 2000 रुपये और 
सामान्य अपराध के रूप में 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इस तरह उसका कुल 47,500 रुपये का चालान कटा। चालक को चंद्रशेखरपुर में ड्राइविंग परीक्षण केंद्र में चालान राशि जमा करने के लिए कहा गया है।

7 दिन पहले ही खरीदा है, सारे दस्तावेज भी हैं

भारी चालान कटने के बाद मौके पर उसने कहा कि 'मैंने 7 दिन पहले ही यह ऑटो 26 हजार में सैकेंड हैंड खरीदा था. मेरे पास सभी दस्तावेज हैं और मैं यातायात अधिकारियों को दिखा सकता हूं लेकिन अभी मेरे पास कोई नहीं है।

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