कॉलेज शिक्षकों की भर्ती में 10% EWS आरक्षण नहीं

भोपाल। विश्वविद्यालय में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरने की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है परंतु राज्य सरकार के जिस आरक्षण रोस्टर को लागू किया गया है, उसमें 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान तो है ही नहीं। विभागीय अफसर बोल रहे हैं कि 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण रोस्टर अलग से बन रहा है परंतु इसकी आधिकारिक सूचना अब तक जारी नहीं की गई है। 

उच्च शिक्षा ने पहले अपना आरक्षण रोस्टर बनाया, फिर मार्गदर्शन मांगा

शिक्षकों की कमी झेल रहे प्रदेशभर के विश्वविद्यालयों में पदों को भरने की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। जून 2019 में यूजीसी ने केंद्रीय आरक्षण रोस्टर के मुताबिक विश्वविद्यालयों को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए थे, मगर इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपना आरक्षण रोस्टर बना दिया। इसके चलते विश्वविद्यालयों के सामने असमंजस की स्थिति बन गई। कुछ विवि ने विभाग से प्रक्रिया के बारे में पूछा। स्थिति स्पष्ट करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन मांगा। इसके लिए कमेटी बनी और उन्होंने अपना अभिमत दिया। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने शासन के आरक्षण रोस्टर के मुताबिक नियुक्तियां करने की सलाह दी। 

ईडब्ल्यूएस भर्ती के लिए अलग से रोस्टर बनाएंगे

यूजीसी के आरक्षण रोस्टर पर विभाग ने तर्क दिया कि उनका रोस्टर सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर लागू होता है। जबकि यहां राज्य स्तरीय विवि हैं। इसके तहत भर्ती प्रक्रिया में शासन के रोस्टर का पालन किया जाए। मामले में विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक रोस्टर काफी पहले बना था। जबकि प्रदेश में ईडब्ल्यूएस जुलाई में लागू किया है। इसके तहत रोस्टर में इसके बारे में अभी जिक्र नहीं किया है। जल्द ही इसके लिए अलग से रोस्टर बनाया जाए।

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