पन्ना। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग गुनौर ने बताया है कि श्री रामकृपाल साकेत राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं. सलेहा तहसील गुनौर द्वारा अभ्युदय दल जनसुनवाई में बाधा उत्पन्न करने, अभद्रता करने, अपने कार्य में उदासीनता, घोर लापरवाही करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने की अनुशंसा की गयी है। जिसमें श्री साकेत द्वारा पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही की गयी है जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में निहित प्रावधानों के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुनौर के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने राजस्व निरीक्षक मंडल सलेहा तहसील गुनौर श्री रामकृपाल साकेत को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील अमानगंज रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता रहेगी।
तबादला आदेश का पालन नहीं किया, 6 कर्मचारी सस्पेंड
छिंदवाड़ा। कलेक्टर डॉ.श्रीनिवास शर्मा द्वारा स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं करने पर कृषि विभाग के 6 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन काल में संबंधित कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
कलेक्टर डॉ.शर्मा ने बताया कि कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सर्वश्री बी.एल.वर्मा, दिलीप बिलासपुरिया, गंगाराम अखण्डे, सुनील कलमे और श्रीमती गौरा मरावी तथा सहायक ग्रेड-3 श्रीमती मनीषा परते द्वारा स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं करने पर इन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इन कर्मचारियों का मुख्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय तामिया, चौरई, हर्रई, बिछुआ, जुन्नारदेव और परासिया निर्धारित किया गया है।