BHOPAL NEWS : फर्जी दस्तावेज लगाकर बैंक से लोन लेने वाले दंपती की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

NEWS ROOM
भोपाल। फर्जी दस्तावेज (Fake documents) लगाकर बैंक (BANK) से लोन (LOAN) लेकर धोखाधड़ी (FRAUD) करने के मामले में फैसले (Judgment) के दिन अदालत (Court) से फरार होने वाले दंपती एवं अन्य आरोपियों की संपत्ति कुर्क (Property Kurk) की जाएगी। यह पहला मौका है जब ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश संजीव पांडे ने फैसले के दिन अदालत से फरार हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। 

अदालत ने फैसले की तारीख पर फरार होने वाले आरोपियों के खिलाफ पहले गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट से पता चला कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की अर्जी पेश की थी, जिस पर सोमवार को न्यायाधीश ने ईदगाह हिल्स स्थित 38-ए, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के पास की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिए हैं। अदालत ने लिखा कि मकान तीनों अभियुक्तगण आसिफ अली, उनकी पत्नी मारिया और शीबा पत्नी इरशाद हसन खान (Asif Ali, Maria and Shiba wife Irshad Hasan Khan) के स्वामित्व का होना बताया गया है। इस संबंध में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की काॅपी भी पेश की गई है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। 

12 मार्च 2009 को डाॅ. पुनीत दीक्षित (Dr. Puneet Dixit) ने ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी। इसी शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों ने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से 23 लाख के तीन लोन लिए थे। इस मामले में तीनों को तीन साल की सजा सुनाई गई थी।
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!