हरियाणा में अतिथि शिक्षकों के लिए अतिथि सेवक विधेयक | ATITHI SHIKSHAK NEWS

चंडीगढ़। आखिरकार हरियाणा के 14 हजार अतिथि अध्यापकों के लिए सरकार ने बीच का रास्ता निकाल ही लिया है। सरकार ने तय किया है कि इन अध्यापकों की सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी। इनकी सेवा अन्य सरकारी कर्मचारी की तरह 58 साल तक यथावत जारी रहेगी। इसके लिए प्रदेश में अतिथि सेवक विधेयक लागू कर दिया गया है। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं।

गौरतलब है कि पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार में वर्ष 2005 से 2007 के बीच स्कूलों में नियुक्त किए गए सभी गेस्ट टीचर्स को अब 58 साल की उम्र तक नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। बजट सत्र में पारित ‘हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा विधेयक को अमलीजामा पहनाते हुए शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। यह अधिनियम लागू होने के बाद अब गेस्ट टीचर्स को पक्के कर्मचारियों की तरह साल में दो बार महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा। इससे सरकार के खजाने पर सालाना 505 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

हालांकि मार्च में बजट सत्र के अंतिम दिन ही सरकार ने विधेयक पारित करा दिया था, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किए जाने से अतिथि अध्यापक धरने-प्रदर्शन पर उतर आए थे। हुड्डा सरकार के दौरान कुल 22 हजार जेबीटी (जूनियर बेसिक ट्रेंड), टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) व पीजीटी (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) को अनुबंध आधार पर रखा गया था। फरवरी 2013 में तत्कालीन स्कूल शिक्षा सचिव सुरीना राजन ने सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र देकर गेस्ट टीचर्स को हटाने के लिए 322 दिन मांगे थे। दिसंबर 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने मुख्य सचिव से हाईकोर्ट में नया शपथ पत्र दिलाया और खाली पदों पर इनकी सेवाएं लेने की बात कही।

शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने इस संबंध में कहा कि अतिथि अध्यापकों को नियुक्ति के समय पीरियड के हिसाब से पैसे मिलते थे, लेकिन मौजूदा समय में समान काम समान वेतन की तर्ज पर मानदेय दिया जा रहा है। जेबीटी को 26 हजार रुपये, टीजीटी को 30 हजार और पीजीटी को 36 हजार रुपये मासिक वेतन सरकार दे रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने अतिथि अध्यापकों से किया वादा पूरा किया। 58 साल तक रोजगार की गारंटी हमने अतिथि अध्यापकों को दी है।

जनवरी-जुलाई में वेतन वृिद्ध

हिसार। शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी किए गए पत्र में नोटिफिकेशन से संबंधित सभी प्रकार के नियमों व शर्तों का हवाला स्पष्ट किया गया है। जिसमें गेस्ट टीचर्स के 58 साल की उम्र होने तक काम करते रहने के अलावा प्रत्येक साल पहली जनवरी और पहली जुलाई को वेतन वृद्धि का जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा है कि नियमित शिक्षकों के न्यूतम वेतन पर डीए बढ़ता रहेगा। 

गौरतलब है कि वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष प्रो. रामबिलास शर्मा ने आंदोलनरत अतिथि अध्यापकों के बीच जाकर लिखित में यह आश्वासन दिया था कि हरियाणा में भाजपा की सरकार आते ही पहली कलम से उनको नियमित किया जाएगा और नौकरी की ज्वाइनिंग से ही एरियर भी दिया जाएगा।

अतिथि अध्यापक संघ ने कहा 

हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अजय लोहान ने कहा कि संघ की शीघ्र ही बैठक बुलाएंगे और आगामी रणनीति की घोषणा करेंगे। उन्होंने नियमित शिक्षकों के अनुरूप सुविधाओं की मांग उठाते हुए जॉब सुरक्षा एक्ट 2019 लाने के लिए सरकार का आभार भी प्रकट किया।

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