RTI: सीएमओ के वेतन से 50 हजार हर्जाना और विभागीय कार्रवाई के आदेश | MP NEWS

भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी ब्यावरा इकरार अहमद के वेतन से 50 हजार रुपए हर्जाना काटने एवं विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सूचना आयुक्त ने नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे को पाबंद किया है कि वो 30 दिवस के भीतर कार्रवाई करें। इसके अलावा उन्होंने आवेदन को 1 रुपए हर्जाना अदा करने का आदेश भी दिया है। 

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी ब्यावरा इकरार अहमद से दो अलग अलग प्रकरणों में कुल 50000 रुपये जुर्माने की रक़म वसूलने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे को निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले में पिछले चार साल से जानकारी के लिए भटक रहे ब्यावरा के आरटीआई आवेदक राशिद जमील खान एक रुपये अदा करने की अजीबोगरीब मांग रख दी। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने इस मांग को स्वीकार करते हुए प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन संजय दुबे को बतौर हर्जाना अपीलकर्ता को एक रुपए अदा करने का निर्देश भी दिए हैं।

ये जानकारी छुपाई गई थी

इस मामले में आवेदक राशिद जमील खान ने सन 2015 में RTI के तहत राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर पालिका में निर्माण कार्य की क्वालिटी चेक टेस्ट रिपोर्ट एवं रिपोर्ट देने वाली प्रयोगशाला के नाम की जानकारी मांगी थी।

RTI को लेकर सरकारी अधिकारियों की लापरवाही

इस मामले सूचना आयोग में 8 सुनवाईयां हुई जिसमें से सिर्फ दो मामलों में अधिकारी इकरार अहमद हाजिर हुए। 2017 में इस मामले में आयोग ने इकरार अहमद के खिलाफ ₹25000 अर्थदंड वसूली का आदेश जारी कर दिया था। उसके बाद भी जुर्माने की रक़म जमा नही कराई गई। अपीलकर्ता तीन बार आयोग में आयोग के आदेश का पालन कराने के लिए अर्जी भी दे चुका है। 

आयोग के आदेश के अनदेखी से नाराज़ सूचना आयुक्त 

अपीलकर्ता रशीद जमील खान जब तीसरी बार अपनी अर्जी लेकर सूचना आयुक्त राहुल सिंह से मिले तो उन्होंने इस प्रकरण तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। पिछले 4 साल से चल रहे इस प्रकरण को सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने उस ढर्रे की मिसाल बताया है जो सूचना के अधिकार कानून की भावना के विपरीत कार्य करता है। साथ ही उन्होंने आयोग के आदेश की अवहेलना को बेहद गंभीर विषय क़रार देते हुए कहा कि इस मामले सूचना के अधिकार कानून की घोर अवहेलना की गई है और इसमें शासकीय कर्मचारी द्वारा सेवा शर्तों के विपरीत अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही साफ झलकती है। 

दोषी अधिकारी के ख़िलाफ़ कड़ी करवाई

सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने दोषी लोक सूचना अधिकारी इकरार अहमद को सूचना का अधिकार कानून के प्रति लापरवाही बरतने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनिक और विभागीय कार्रवाई करने के लिए भी प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन संजय दुबे को निर्देशित किया है। साथ ही आयोग ने इकरार अहमद की तनख्वाह में से ₹50000 अर्थदंड काटकर आयोग में 30 दिन के भीतर जमा कराने के लिए भी सीधे संजय दुबे की जवाबदेही तय की है। 

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