PF ONLINE WITHDRAWAL PROCESS, RULES, APPLICATION IN HINDI

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रोविडेंट फंड (PROVIDENT FUND) में कर्मचारियों (EMPLOYEE) की जिंदगी भर की जमापूंजी रहती है। EPF में कर्मचारी की बेसिक सेलेरी का 12 प्रतिशत जमा होता है और नियोक्ता सरकार या कंपनी का भी इतना ही पैसा जमा होता है। उस पर सरकार की तरफ से ब्याज भी मिलता है। यह जमा पूंजी वह रकम होती है जो कर्मचारी के आड़े वक्त पर काम आती है। उस समय प्रोविडेंट फंड (PROVIDENT FUND) की तुरंत निकासी हो जाए तो कर्मचारी के लिए सबसे राहत की बात होती है। यहां हम इसी प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं। 

प्रोविडेंट फंड के कौन और कब पैसे निकाल सकता है 

1. कोई भी कर्मचारी अपने EPF फंड से कभी भी आंशिक पैसा निकाल सकता है।
2. इसके लिए एक्टिव UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) की जरूरत होती है।
3. इसके अलावा जो नंबर रजिस्टर किया गया है, वह भी एक्टिव होना चाहिए।
4. आपके UAN का KYC होना जरूरी है। मतलब, UAN नंबर आपके आधार, पैन से लिंक होने चाहिए।
5. अगर कोई कर्मचारी दो महीने से ज्यादा नौकरी में नहीं है। मतलब, उसका PF अकाउंट दो महीने से ज्यादा डी-एक्टिव है तो वह अकाउंट का 100 फीसदी निकाल सकता है।

6. अगर किसी की अपनी, भाई-बहन की या फिर बेटा-बेटी की शादी हो रही है तो वह अपने PF अकाउंट से अपनी हिस्सेदारी का 50 फीसदी तक निकाल सकता है. हालांकि, इसके लिए उसे काम किए हुए कम से कम 7 साल हो जाने चाहिए।
7. अगर किसी को काम किए हुए सात साल हो जाते हैं तो वह बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए EPF अकाउंट में अपनी हिस्सेदारी से तीन बार 50-50 फीसदी रकम ब्याज चुकाकर निकाल सकता है।
8. अगर आपके पांच साल पूरे हो गए हैं तो घर, फ्लैट खरीदने के लिए भी PF का हिस्सा निकाल सकते हैं। नियम के मुताबिक, यह राशि अधिकतम 36 महीने की बेसिक सैलरी महंगाई भत्ता के साथ तक हो सकती है।

9. अगर आपने होम लोन लिया है तो भी निकासी कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए कम से कम 10 साल होना जरूरी हैं। अधिकतम राशि 36 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता हो सकती है।

अगर आप ऑनलाइन EPF निकासी करना चाहते हैं तो 

पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उसकी डायरेक्ट लिंक नीचे दी गई है। 
यहां UAN नंबर की मदद से लॉगिन करें। 
निकासी करने के लिए दो चीजें बहुत अहम है। पहला UAN नंबर के साथ आधार और पैन लिंक होना जरूरी है। 
इसके अलावा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का होना भी जरूरी है। 
ऑनलाइन ही क्लेम का ऑप्शन है, जहां जाकर जरूरी प्रक्रिया फॉलो करने के बाद PF निकासी कर सकते हैं।
PF की पासबुक के लिए यहां क्लिक करें
EPF वेबसाइट के MEMBER e-SEWA में जाने के लिए यहां क्लिक करें

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