ग्वालियर। खेती किसानी में खाद-बीज और उर्वरक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खाद-बीज अगर सही नहीं हैं तो खेती अच्छी नहीं हो सकती। किसानों को अच्छा खाद-बीज उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त प्रभांशु कमल द्वारा गत दिनों ग्वालियर संभाग की बैठक के दौरान ही संभाग में नकली खाद-बीज की बिक्री करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। निर्देशों के बाबजूद संभाग के किसी भी जिले में नकली खाद-बीज विक्रेताओं के विरूद्ध ठोस कार्रवाई न करने पर संभागीय आयुक्त एम शर्मा ने ग्वालियर संभाग के सभी जिलों के उप संचालक कृषि को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
संभागीय आयुक्त बी एम शर्मा ने जारी किए गए कारण बताओ सूचना पत्र में सभी उप संचालकों से सात दिवस में जवाब-तलब किया है। समय पर एवं संतोषजनक जवाब प्राप्त न होने पर संबंधित उप संचालकों की दो-दो वेतन वृद्धियां रोकने की कार्रवाई की जायेगी। संभाग आयुक्त बी एम शर्मा ने जिन उप संचालकों के विरूद्ध नोटिस जारी किए हैं। उसमें उप संचालक कृषि ग्वालियर आनंद बड़ोनिया, उप संचालक कृषि जिला शिवपुरी आर. एस . शाक्यवार, उप संचालक कृषि जिला गुना ए. के. उपाध्याय, उप संचालक कृषि जिला दतिया उम्मेद सिंह तोमर तथा उप संचालक कृषि जिला अशोकनगर एस. एस. राजपूत शामिल हैं।
संभागीय आयुक्त बी एम शर्मा ने कारण बताओ सूचना पत्र में कहा है कि सभी जिलों को खाद-बीज के नमूने लेने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। किसी भी जिले में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नमूने न लेने और अमानक पाए जाने पर विक्रेता का पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में पूर्व में भी निर्देश जारी किए गए हैं कि अमानक खाद-बीज विक्रय का प्रकरण पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई के साथ-साथ पुलिस प्रकरण भी कायम कराया जाए।
संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के साथ-साथ अमानक खाद-बीज विक्रेताओं के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने का अभियान संचालित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अधिक से अधिक खाद-बीज के नमूने लेकर अमानक पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है।