सरकारी कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता (CEA) प्रावधान | EMPLOYEE NEWS

Bhopal Samachar
7वें वेतन आयोग में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी व भत्‍ते बढ़ाने के साथ ही बच्‍चों की शिक्षा (Children Education Allowance) के लिए भी भत्‍ते का प्रावधान किया है। एक सरकारी आदेश के मुताबिक सरकार बच्‍चों की शिक्षा का भत्‍ता व होटल सब्सिडी (Hotel Subsidy) के रिइम्‍बर्समेंट की भी सुविधा देती है। यह सबसे बड़ी जीवित दो संतानों के लिए मिलता है। हालांकि अगर दूसरी संतान जुड़वां है तो पहली संतान के साथ जुड़वां बच्‍चों को भी इसका लाभ मिलेगा।

कितना भत्‍ता मिलता है | कैसे लाभ मिलेगा 

सरकारी आदेश के मुताबिक यह भत्‍ता 2250 रुपए प्रति माह है। यानि दो बच्‍चों के लिए यह राशि 4500 रुपए प्रति माह होगी। गौरतलब है कि अगर दोनों अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं तो उसमें से एक ही क्‍लेम कर सकता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी इसका लाभ ले सकता है। इसके लिए उसे शिक्षण संस्‍था के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाणपत्र अपने कार्यालय में अलाउंस क्‍लेम के लिए दाखिल करना होगा। प्रमाणपत्र से इस बात की तस्‍दीक होगी कि बच्‍चा उस संस्‍थान का छात्र/छात्रा है और उक्‍त शैक्षिक वर्ष में उसने वहां पढ़ाई की।

ये दस्‍तावेज जरूरी

संस्‍थान प्रमुख के सर्टिफिकेट के साथ कर्मचारी को बच्‍चे की रिपोर्ट कार्ड की सेल्‍फ अटेस्‍टेड कॉपी और फीस की रसीद भी लगानी होगी।

हॉस्‍टल सब्सिडी

हॉस्‍टल के लिए 6750 रुपए प्रति माह की सब्सिडी मिलती है। किसी शैक्षणिक वर्ष के लिए सब्सिडी क्‍लेम करने के लिए संस्‍था के प्रमुख द्वारा जारी सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। प्रमाणपत्र में यह प्रदर्शित होगा कि बच्‍चा उस शैक्षिक वर्ष में वहां रहा। अगर यह प्रमाणपत्र नहीं मिल पाता है तो स्‍कूल की फीस रसीद में इसका रिकॉर्ड होना चाहिए बच्‍चे की लॉजिंग और बोर्डिंग कैम्‍पस में हुई है। ये रसीद देने पर भी सब्सिडी क्‍लेम हो सकेगी।
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