अतिशेष शिक्षकों की सूची भी जी का जंजाल न बन जाए | ATISHESH SHIKSHAK LIST ISSUE

मंडला। मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल के पत्र दिनांक 26 जून 2019 के द्वारा राज्य, संभाग और जिला स्तर पर शिक्षक संवर्ग तथा कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2019-20 जारी की गई है। ज्ञापन के अनुसार 25 जून से 31 जुलाई तक स्थानांतरण पर प्रतिबंध को शिथिल किया गया है। इसी के तहत अतिशेष शिक्षकों को रिक्त पद वाले स्कूलों में स्थानांतरित भी किया जावेगा। 

विद्यालय में संख्यामान अथवा विषयमान से अधिक संख्या में कार्यरत शिक्षकों को अतिशेष माना जायेगा। आरटीइ अर्थात निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा विभाग राजपत्र दिनांक 26 मार्च 2011 के आधार पर स्कूलों में पद संरचना निर्धारित की गई है। प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों संख्यामान के लिए शिक्षा सत्र 2016-17,2017-18 व 2018-19 अर्थात विगत तीन सत्रों के औसत नामांकन के आधार पर शिक्षकों का निर्धारण किया जावेगा।

प्राथमिक विद्यालय में पद संरचना इस प्रकार रहेगी - 

नामांकन 60 तक दो शिक्षक, 61से 90 तक तीन,91 से 120 तक चार, 121 से 200 तक पांच 200 से अधिक होने पर प्रत्येक 40 पर एक शिक्षक तथा 150 से अधिक नामांकन होने पर प्रधानाध्यापक। माध्यमिक विद्यालय में नामांकन 105 पर तीन शिक्षक जो कि गणित, अंग्रेजी व सामाजिक विज्ञान के होंगे। नामांकन 106 से 140 पर चार शिक्षक जिसमें एक संस्कृत का, 141 से 175 पर पांच शिक्षक जिसमें एक विज्ञान का, 176 से 210 तक मे छः शिक्षक जिसमें एक हिंदी का और अधिक नामांकन होने पर प्रत्येक 35 पर एक शिक्षक क्रमशः संस्कृत, विज्ञान, हिंदी का रहेगा।

नामांकन 100 व अधिक पर प्रधानाध्यापक। शिक्षक के विषय निर्धारण उसके स्नातक के विषय के आधार पर होगा। हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों में विषयमान के अनुसार पद स्वीकृत होते हैं।स्थानांतरण नीति में यह भी उल्लेख है कि किसी भी  विद्यालय में संख्यामान अथवा विषयमान से अधिक शिक्षक पदस्थ न किये जायें ।वर्तमान में मंडला जिला के मंडला विकासखंड की अतिशेष शिक्षकों की सूची काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। 

मध्यप्रदेश शिक्षक कांग्रेस जिला शाखा मंडला ने विसंगतियों से पूर्ण अतिशेष शिक्षकों की सूची को पुनः शासन व विभाग के नियमों के तहत बनाने का अनुरोध सहायक आयुक्त जन जातीय कार्य विभाग मंडला से किया है। शिक्षकों के बीच चर्चा है कि सूची में कुछ खास शिक्षकों नजरअंदाज किया जाकर बचाया जा रहा है। अतिशेष की सूची बनाते समय कनिष्ठ, महिला, निःशक्त, पति-पत्नी दोनों शिक्षक आदि बातों को ध्यान नही दिया गया है।

विकासखंड शिक्षा अधिकारी मंडला द्वारा दिनांक 19 जुलाई को विकासखंड मंडला के अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी की जाकर प्रभावित शिक्षकों से संकुल प्राचार्यों के माध्यम से तीन दिवस के अंदर दावा-आपत्ति चाहा गया है। 96 एवम 64 की दो सूची है। दिनांक 24 जुलाई को काउंसलिंग रखी गई थी, जो कि अपरिहार्य कारणों से आगामी तिथि तक के लिए सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मंडला द्वारा निरस्त कर दी गई है। आगामी तिथि निर्धारित कर पुनः सूचित किया जाएगा। शिक्षक कांग्रेस के अध्यक्ष विवेक शुक्ला व अन्य पदाधिकारियों ने अतिशेष शिक्षकों की त्रुटिपूर्ण सूची की निरस्त करने की मांग की है।

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