भोपाल। शासन द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना हेतु आवश्यक दिशा निर्देश राज्य शासन द्वारा जारी किए गए है। जारी निर्देशानुसार डिप्लोमा, स्नातक से लेकर स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यन करने वाले अनुसूचित जाति एवं जन जनजाति के विद्यार्थियो को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नॉन रिफन्डेवल फीस की प्रतिपूर्ति करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
यह योजना अनूसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियो के लिए है, आवेदक का मध्यप्रदेश का स्थायी नागरिक होना अनिवार्य है, आवेदक का महाविद्यालय में प्रवेश लेना आवश्यक है। अशासकीय संस्थान में छात्र वृत्ति के लिए आवेदक की वार्षिक परिवारिक आय अधिकतम 06 लाख रूपये तक मान्य है। उन्होने कहा कि आवेदक को हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन कराना अनिवार्य है। इसके लिए जनजातीय कार्य विभाग की वेबसाइट- www.tribal.mp.gov.in पर जायें। आवेदक का आधार बैंक खाते में लिंक होना चाहिए तथा आवेदक के पास आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
इसके साथ-साथ आवेदक के पास एडमिशन काउंसलिंग प्रक्रिया में प्राप्त आवेदन नम्बर अथवा राजिस्ट्रेशन नम्बर होना चाहिए एवं आवेदक के पास महाविद्यालय के प्रवेश से संबंधित समस्त जानकारी जैसे महाविद्यालय का नाम, कोर्स का नाम एवं ब्रांच का नाम होना चाहिए। उपायुक्त ने बताया कि संस्था में प्रवेश के पश्चात आवेदक को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन करते है, नोडल प्रेवेशित संस्था द्वारा विद्यार्थियो के प्रवेश की पुष्टि की जाती है तो अधिकारी आवेदन एवं प्रवेश जॉच करते है तथा आधार से लिंक बैक खाते में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। वर्तमान स्थिति की जानकारी रजिस्टर्ड ई मेल अथवा एसएमएस पर भेजी जाती है। पोर्टल में यह सुविधा वर्ष 2018-19 में प्रवेशित विद्यार्थियो के लिए है। आवेदन हेतु मौजूदा एनआईसी के माध्यम से आवेदन किए जायेगे।