MP NEWS: 2 इंजीनियर, पटवारी और पंचायत सचिव सस्पेंड

Bhopal Samachar
जबलपुर। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी. केशरी ने जानकारी दी है कि विद्युत व्यवधान दूर करने में बरती गयी अनियमितता एवं घोर लापरवाही के आरोप में दो सहायक यंत्री को निलंबित कर दिया गया है। श्री केशव ठाकुर और श्री एम.एस. असावद सहायक यंत्री पूर्व शहर संभाग इंदौर को निलंबित किया गया है। श्री केशरी ने कहा है कि विद्युत प्रदाय में किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी

शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर पटवारी को किया निलंबित 

खरगौन। शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर ग्राम बंडेरा, सुर्वा व माल्याखेड़ी के पटवारी दिनेश पाटीदार को निलंबित कर दिया गया है। मंडलेश्वर एसडीएम कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार पटवारी श्री पाटीदार द्वारा 2 जून को आंधी तुफान से ग्रामों में हुए जन धन की नुकसानी का सर्वे सही तरीके से नहीं किया गया है, जिसके कारण ग्रामीणों में रोश है। वहीं पटवारी द्वारा इनके विरूद्ध शिकायत किए जाने से इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना प्रस्तावित की गई है। मंडलेश्वर एसडीएम श्री आनंदसिंह राजावत द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही और समय पर सर्वे नहीं करने के फलस्वरूप पटवारी श्री पाटीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय तहसील महेश्वर रहेगा। 

चिकित्सक को दिया नोटिस 

श्योपुर। चंबल संभाग की कमिश्नर श्रीमती रेनू तिवारी ने मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-14(1) के अंतर्गत निलंबित चिकित्सक पशु चिकित्सा विभाग श्योपुर डॉ. महेश सिसौदिया को ज्ञापन के माध्यम से अनुशासनात्मक कार्यवाही की दिशा में आरोप पत्र, आधार पत्र, अभिलेख सूची उपलब्ध कराई गई है।
   आयुक्त चंबल श्रीमती रेनू तिवारी द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा है कि निलंबित चिकित्सक डॉ. सिसौदिया द्वारा अपने बचाव में लिखित रूप से उत्तर 15 दिवस के भीतर चंबल कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत करना है। अन्यथा की स्थिति में मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाई जाकर, एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

कार्य में लापरवाही बरतने पर सचिव निलंबित 

गुना। मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चांचौडा के प्रतिवेदन अनुसार 07 जून 2019 को ग्राम पंचायत मोहम्‍मदपुर में आयोजित ग्राम सभा में ग्रामीणों द्वारा पेंशन का लाभ नहीं मिलने एवं पेयजल समस्‍या का निराकरण नहीं करने से ग्रामीणजनों के परेशान होने के संबंध में शिकायत किये जाने के कारण सचिव ग्राम पंचायत मोहम्‍मदपुर श्री हरिसिंह मीना को म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत तत्‍काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में श्री मीना का मुख्‍यालय कार्यालय जनपद पंचायत राघौगढ रहेगा तथा इन्‍हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्‍ता प्राप्‍त करने की पात्रता होगी। 
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!