मप्र कैबिनेट मीटिंग का आधिकारिक प्रतिवेदन | MP CABINET MEETING OFFICIAL REPORT 11 JUNE 2019

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की आज मंत्रालय में हुई बैठक में राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इसमें म.प्र. लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों (राजपत्रित/अराजपत्रित/कार्यपालिक) के लिए खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 और अधिकतम 35 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ नि:शक्तजन/ महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिए आयु सीमा 21 से 40 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।

लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए आयु सीमा 18 से 32 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ नि:शक्तजन/ महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिए आयु सीमा 18 से 37 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।

छिंदवाड़ा में केन्द्रीय जेल की स्थापना

मंत्रि-परिषद ने छिंदवाड़ा में आजीवन कारावासी बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए 1000 बंदी क्षमता की केद्रीय जेल एवं विचाराधीन बंदियों के लिए 700 बंदी क्षमता की जिला जेल, (नवीन जेल) निर्मित करने और नवीन जेल काम्प्लेक्स बनने के बाद पुरानी जेल की भूमि राजस्व विभाग को सौंपने का निर्णय लिया।

निवाड़ी में नये पद सृजन की मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने उप कोषालय निवाड़ी का जिला कोषालय के रूप में उन्नयन करने के फलस्वरूप जिला कोषालय के लिए प्रस्तावित पदीय संरचना अनुसार 19 पदों के समायोजन और भृत्य के 2 नये पद सृजित करने तथा इसकी पूर्ति आउटसोर्स से करने की अनुमति प्रदान की।

मंत्रि-परिषद ने जिला निवाड़ी के लिए जिला लोक सेवा प्रबंधक का एक पद और कार्यालय सहायक का एक पद संविदा आधार पर सृजित करने की मंजूरी दी।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !