देवास। पुलिस थाना बागली में जब्त की गई एक स्कार्पियो कतरा-कतरा गायब होने लगी और 10 दिन में पूरी तरह से लापता हो गई। पुलिस ने जब स्कार्पियो को जब्त किया था तब वो सड़क पर सरपट दौड़ रही थी। थाने में जब्त होने के 2 दिन बाद वो क्षतिग्रस्त नजा आ रही थी और 10 दिन बाद जब मालिक कानूनी कार्रवाई करके सुपुर्दगी लेने पहुंचा तो स्कार्पियो गायब थी। वाहन मालिक ने देवास के कलेक्टर एवं एसपी को नोटिस भेज दिया है। पीड़ित ने 12 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है।
17 मई को बागली पुलिस को चेकिंग के दौरान स्कार्पियो एमपी 09 बीसी 3500 से दो पेटी बीयर मिली थी। आबकारी एक्ट की धारा 34 के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बीयर और गाड़ी जब्त कर ली। गाड़ी चालक श्याम पिता शिवराम के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। जमानती धारा होने की वजह से चालक को थाने से ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। जब्ती के तीन दिन बाद वाहन मालिक गाड़ी सुपुर्दनामे पर लेने थाने पहुंचा तो गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी। इस पर उन्होंने आला अधिकारियों को शिकायत कर दी। 10 दिन बाद वाहन मालिक फिर थाने पहुंचा तो गाड़ी ही नहीं मिली। उसने पुलिसकर्मियों से पूछताछ की लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।
इस पर फरियादी ने एडवोकेट लालजी गौर के माध्यम से देवास जिले के कलेक्टर, एसपी को नोटिस जारी कर 12 लाख रुपए क्षतिपूर्ति की मांग की है। एडवोकेट गौर ने बताया कि नोटिस में अधिकारियों से मांग की है कि वे क्षतिपूर्ति देने के साथ ही जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी करें। समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाएंगे।
17 मई को बागली पुलिस को चेकिंग के दौरान स्कार्पियो एमपी 09 बीसी 3500 से दो पेटी बीयर मिली थी। आबकारी एक्ट की धारा 34 के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बीयर और गाड़ी जब्त कर ली। गाड़ी चालक श्याम पिता शिवराम के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। जमानती धारा होने की वजह से चालक को थाने से ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। जब्ती के तीन दिन बाद वाहन मालिक गाड़ी सुपुर्दनामे पर लेने थाने पहुंचा तो गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी। इस पर उन्होंने आला अधिकारियों को शिकायत कर दी। 10 दिन बाद वाहन मालिक फिर थाने पहुंचा तो गाड़ी ही नहीं मिली। उसने पुलिसकर्मियों से पूछताछ की लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।
इस पर फरियादी ने एडवोकेट लालजी गौर के माध्यम से देवास जिले के कलेक्टर, एसपी को नोटिस जारी कर 12 लाख रुपए क्षतिपूर्ति की मांग की है। एडवोकेट गौर ने बताया कि नोटिस में अधिकारियों से मांग की है कि वे क्षतिपूर्ति देने के साथ ही जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी करें। समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाएंगे।