सहकारिता अध्यक्ष अरूण सिंह और अन्य के खिलाफ जांच के आदेश | KHANDWA MP NEWS

खण्डवा। तहसील सहकारी प्रक्रिया एवं विपणन संस्था मर्यादित खण्डवा के अध्यक्ष अरूण सिंह मुन्ना और अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ गोडाउन -दुकानों के निर्माण और आवंटन में अनियमितताओं की शिकायत को लेकर संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें इन्दौर संभाग जगदीश कनोज नें मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 60 के अंतर्गत जॉच के आदेश दिये हैं। 

संयुक्त पंजीयक ने इसके लिए खण्डवा में पदस्थ 2 सहकारी निरीक्षकों दीपक झॅवर और ओ.पी. खेड़े को जॉच अधिकारी नियुक्त कर उनका जॉच दल गठित किया है। आदेशानुसार इन दोनों जॉच अधिकारियों ने जॉच शुरू कर दी है। जॉच जारी है, प्रारंभिक जॉच में शिकायतें सही पाई गई है। जॉच रिपोर्ट मिलने के बाद संयुक्त पंजीयक श्री कनोज द्वारा आगामी कार्यवाही की जाएगी। अध्यक्ष अरूण सिंह मुन्ना, भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी नंदकुमार सिंह चौहान के चुनाव संचालक हैं। 

उपरोक्त जानकारी देते हुए म0प्र0 कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के0के0 मिश्रा ने बताया कि तहसील सहकारी प्रक्रिया एवं विपणन संस्था मर्यादित खण्डवा को ग्राम सुजापुरकला में 10.55 एकड़ भूमि जीनिंग फैक्ट्री, कार्यालय भवन और अन्य भवन निर्माण हेतु सरकार द्वारा आवंटित की गई थी। इस भूमि पर संस्था के अध्यक्ष अरूण सिंह मुन्ना और प्रबंधक विनोद माली के साथ ही अन्य पदाधिकारियों ने मिलकर 38 गोडाउन - दुकानों का निर्माण बिना शासन की स्वीकृति के कर दिया । इसके लिए कलेक्टर, नगर पालिका निगम व ग्राम निवेश विभाग से मंजूरी नहीं ली गई। सहकारिता आयुक्त से भी स्वीकृति नहीं ली गई। अध्यक्ष द्वारा 38 दुकानों का निर्माण गोदामों के नाम से कर उन्हें भारी अनियमितता कर बेच दिया। दुकानों के निर्माण और आवंटन में भारी वित्तीय अनियमितताएं हुई है।

श्री मिश्रा ने आगे बताया कि गोदाम निर्माण हेतु प्राप्त राशियों का मद परिवर्तन कर अवैध निर्माण किया गया । इन दुकानों को गोडाउन के नाम से 38 व्यक्तियों को बिना नीलामी सूचना निकाले एक निश्चित दर पर दुकान आवंटित की । इसके बाद अलग से सभी से अवैध वसूली कर लाखों करोड़ों रूपये की धनराशि वसूल कर भ्रष्टाचार किया गया है । गोदाम के नाम से बनी दुकानों में होटल, सर्विस सेंटर और अन्य व्यवसाय संचालित हो रहे हैं । भाजपा का शासन होने के कारण और तत्कालीन सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के दबाव में शिकायतों की जॉच नहीं हो रही थी । पुनः शिकायतें की गई । इसके बाद संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं इन्दौर संभाग द्वारा 10 मई को धारा 60 के अंतर्गत जॉच के आदेश प्रदान किये । इस धारा में सूक्ष्म और गहन जॉच की जाती है । 

श्री मिश्रा ने संयुक्त पंजीयक और शासन से मांग की है कि अध्यक्ष अरूण सिंह मुन्ना और अन्य दोषी पदाधिकारियों और अधिकारियों के खिलाफ अनियमितताओं को लेकर अपराधिक पुलिस प्रकरण दर्ज किया जाए । दुकानों के आवंटन में हेराफेरी को लेकर भी इनसे संस्था को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई कराई जाए । संस्था की धनराशि के दुरूपयोग को लेकर पुलिस प्रकरण कायम किया जाए । साथ ही दुकानों का आवंटन रद्द किया जाए । क्योकि अध्यक्ष ने यह दुकानें भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं और अपने संबंधियों को आवंटित कर निहित स्वार्थ की पूर्ति की है। 

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