इंदौर। करुणा मेटरनिटी हॉस्पिटल (Karuna Maternity Hospital) और छाबड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर (Chhabra Diagnostic Center) का पंजीयन प्रशासन ने चार और आठ सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान दोनों जगह सोनोग्राफी नहीं की जा सकेगी। पीसीपीएनडीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर गुरुवार को यह कार्रवाई की।
जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार 22 और 29 मार्च को पीसीपीएनडीटी एक्ट (PCPNDT Act)के तहत जिला पर्यवेक्षण दल ने इन चिकित्सा केंद्रों का निरीक्षण किया था। इस दौरान दल ने पाया कि गर्भवती महिला की सोनोग्राफी के पूर्व अनिवार्य फॉर्म-एफ भरने में कोताही की गई। इसी के मद्देनजर करुणा मेटरनिटी हॉस्पिटल के डॉ. हेमंत कुमार कंसल (Dr. Hemant Kumar Consal) और छाबड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर की डॉ. मधु छाबड़ा (Dr. Madhu Chhabra) को कारण बताओ पत्र जारी किया गया था। जिम्मेदारों द्वारा प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होने पर पंजीयन निलंबन की कार्रवाई की गई है।
PCPNDT प्रभारी सतीश जोशी ने बताया कि गर्भवती की सोनोग्राफी करते समय फॉर्म-एफ का कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ सकते हैं। दोनों संस्थानों के जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। फॉर्म को भरने में लापरवाही की गई।