साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का आरोप: जिला निर्वाचन अधिकारी ने गलत किया है | BHOPAL NEWS

भोपाल। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने चुनाव आयोग द्वारा उनके ऊपर लगाए गए 3 दिन के चुनाव प्रचार प्रतिबंध के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में उन्होंने बताया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने गलत किया है। प्रज्ञा ठाकुर ने प्रतिबंध की अवधि 12 घंटे करके उसे समाप्त करने का निवेदन किया है। 

साध्वी के साथ अन्याय हुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग न्याय करेगा

इधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे ने विश्वास जताया है कि केंद्रीय चुनाव आयोग भाेपाल से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के प्रचार पर प्रतिबंध के विषय में संवेदनशीलता से विचार कर उनके साथ न्याय करेगा। सहस्रबुद्धे ने बताया कि प्रज्ञा को प्रचार करने से रोकने के फैसले पर भाजपा ने अपना पक्ष केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने रखा है। आयोग ने हमारी बातों को ध्यान से सुना। उसने आश्वासन दिया है कि शुक्रवार को आयोग की फुल बैंच बैठेगी, तो हमारी अपील पर विचार और सुनवाई करेगी।

मामला क्या है

चुनाव आयोग ने शहीद हेमंत करकरे और बाबरी मस्जिद के संबंध में दिए गए प्रज्ञा के बयानों को आपत्तिजनक माना है। आयोग ने उन पर दो मई की सुबह छह बजे से तीन दिन तक प्रचार करने पर रोक लगा दी है। भाजपा ने इस फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग में अपील की है। प्रज्ञा ठाकुर ने स्प्ष्टीकरण दिया था कि उन्होंने किसी जाति- धर्म -समुदाय के मध्य धार्मिक भावनाएं आहत करने के उद्देश्य से कोई बयान नहीं दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मेरे खेद प्रकट करने और बयान वापस लेने के संदर्भ में विचार न करने की त्रुटि की है। 
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