भोपाल। मप्र पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उमेशचंद्र झा (UMESH CHANDRA JHA ASI, MP POLICE) को लोकायुक्त की विशेष न्यायालय में रिश्वत वसूलने का दोषी पाया गया है। विशेष न्यायाधीश संजीव पांडे ने भ्रष्टाचार (CORRUPTION) के आरोप में उन्हे 3 साल की जेल और 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा (CRIME-JAIL-FINES) सुनाई है। मामला 4 हजार रुपए की रिश्वत वसूल करने का था।
अभियोजन की कहानी के अनुसार अनुसार घटना 18 दिसंबर 2012 को माता मंदिर चौराहा टीटी नगर में हुई थी। लोकायुक्त पुलिस ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ एएसआई उमेशचंद्र झा को 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धरदबोचा था। लोकायुक्त पुलिस ने उक्त कार्रवाई शिकायतकर्ता कैलाशनाथ कटियार की लिखित शिकायत के आधार पर की थी। शिकायतकर्ता कैलाशनाथ ने रिपोर्ट की थी कि उनका वीजा की अवधी समाप्त हो गई थी। वीजा अवधी बढ़ाने के लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था।
इस संबंध में वह जब पुलिस अधीक्षक कार्यालय की एफआरओ शाखा पहुंचे तो वहां आरोपित बाबू उमेशचंद्र मिला। आरोपित ने उनसे वीजा अवधी बढ़ाने के लिए 4 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी जिसके लिए माता मंदिर चौराहे पर बुलाया था। न्यायालय में लोकायुक्त ने अपना पक्ष प्रमाणित कर दिया और उमेशचंद्र झा को दोषी करार दिया गया।