ग्वालियर। हाईकोर्ट ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इलैया टी राजा की सर्विस बुक में उस प्रकरण की जानकारी दर्ज करने के आदेश दिए हैं जो 'पंचायतकर्मी की नियुक्ति के संदर्भ में अवमानना' के तहत पेश किया गया था।
मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने एक अवमानना याचिका में आदेश दिए हैं कि उक्त प्रकरण के आदेश की कॉपी और प्रकरण की जानकारी मुख्य सचिव को भेजकर 7 दिन में इलैया राजा की सर्विस बुक में दर्ज कराई जाए। ताकि, अधिकारियों को न्यायालय के आदेश का पालन के लिए उक्त केस का ध्यान रहे। टी इलैया राजा वर्तमान में सीएम हाउस में उप सचिव हैं।
भिंड के बड़ोखरी निवासी महिपाल सिंह ने अवमानना याचिका दायर की थी। जिसमें बताया गया कि हाईकोर्ट ने पहले दिए गए आदेश में प्रदीप जोशी की नियुक्ति की प्रक्रिया को गलत माना था, जिसके बाद कलेक्टर रहते हुए इलैया राजा ने दोनों पक्षों की सुनवाई तो की, लेकिन उसके बाद भी प्रदीप जोशी को शासकीय सेवा से नहीं हटाया गया। मामला उस समय का है जब इलैया टी राजा भिंड कलेक्टर थे।