4 जिलों में हाईस्कूल प्राचार्य सहित 5 सस्पेंड | MP ELECTION NEWS

भोपाल। मध्यप्रदेश के शहडोल में एक ​सहायक शिक्षक, एक सहायक अध्यापक, गुना में एक हाईस्कूल प्राचार्य, खंडवा में पंचायत समन्वयक एवं टीकमगढ़ में पंचायत सचिव को सस्पेंड किया गया है। सभी पर चुनावी कार्य में लापरवाही का आरोप है। इनमें से एक तो नशे मं टल्ली होकर मतदान केंद्र पर लुढ़कते नजर आए थे। 

नशे में टल्ली उदयभान नट सहायक शिक्षक सस्पेंड

शहडोल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ललित दाहिमा द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 अन्तर्गत निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर उदयभान नट सहायक शिक्षक बैरिहरटोला, शहरगढ़ ब्यौहारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेशानुसार सहायक रिटर्निंग ऑफीसर विधानसभा क्षेत्र 85-जैतपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उदयभन नट सहायक शिक्षक बैरिहरटोला, शहरगढ़ ब्यौहारी की ड्यूटी मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मतदान केन्द्र क्रमांक 76 बकहो में लगाई गई थी किन्तु उदयभान नट 28 अप्रैल को भ्रमण के दौरान नशे की हालत में पाये गये एवं अपने दायित्व से अनुपस्थित रहे। जिससे मतदान दल का कार्य प्रभावित हुआ। उदयभान नट का उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 134 के अन्तर्गत निर्वाचनों से सशक्त पदीय कर्तव्यों के अवहेलना तथा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के दोशी पाये जाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उदयभान नट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उदयभान नट का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय ब्यौहारी नियत् किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

कौशलेन्द्र सिंह बघेल, सहायक अध्यापक: तीसरे प्रशिक्षण में अनु​पस्थित थे सस्पेंड

शहडोल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ललित दाहिमा द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 अन्तर्गत निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर कौशलेन्द्र सिंह बघेल, सहायक अध्यापक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेशानुसार मतदान दल क्रमांक 1007 मतदान केन्द्र क्रमांक 10 नगपुरा के पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कौशलेन्द्र सिंह बघेल सहायक अध्यापक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊ की ड्यूटी मतदान अधिकारी क्रमांक 2 में लगाई गई थी, जो तृतीय प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने के कारण निर्वाचन कार्य प्रभावित हुआ। कौशलेन्द्र सिंह बघेल का उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 134 के अन्तर्गत निर्वाचनों से सशक्त पदीय कर्तव्यों के अवहेलना तथा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के दोषी पाये जाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कौशलेन्द्र सिंह बघेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में कौशलेन्द्र सिंह बघेल का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय ब्यौहारी नियत् किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

पंचायत सचिव नितिन दुबे चुनावी लापरवाही में सस्पेंड

टीकमगढ़। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री नीतू माथुर ने निर्वाचन जैसे महत्तवपूर्ण कार्य में लापरवाही करने पर एक कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत गनेषगंज सचिव श्री नितिन दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत टीकमगढ़ नियत किया गया है। श्री दुबे को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

पंचायत समन्वयक मिश्रीलाल पटेल भाजपा का प्रचार कर रहे थे

खण्डवा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छैगांवमाखन में पदस्थ पंचायत समन्वयक श्री मिश्रीलाल पटेल की लोकसभा निर्वाचन में भाजपा के एजेंट के रूप में खुले आम प्रचार किए जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत की जांच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छैगांवमाखन से कराई गई जिसमें शिकायत सही पाई गई। पंचायत समन्वयक श्री पटेल को आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन का दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत बलड़ी रहेगा। 

हाईस्कूल प्राचार्य सीमा शर्मा ने मॉनीटरिंग नहीं की, सस्पेंड

ग्वालियर। संभाग आयुक्त श्री महेशचंद चौधरी ने विकासखण्ड गुना के शासकीय हाईस्कूल मावन की प्राचार्य सीमा शर्मा को निलंबित कर दिया है। संभाग आयुक्त श्री चौधरी ने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही मानते हुए प्राचार्य सीमा शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय गुना रहेगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। 

राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के विभिन्न स्तर पर अकादमिक एवं अधोसंरचना आधारित संचालित होने वाली गतिविधियों की मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए गए थे। प्राचार्य को सत्र 2018-19 के लिए राज्य स्तर से शाला दर्पण मॉड्यूल के माध्यम से आवंटित शालाओं की लगातार मॉनीटरिंग करने के लिए चार शालाएं आवंटित की गईं। परंतु प्राचार्य सीमा शर्मा ने एक भी शाला की मॉनीटरिंग नहीं की। जिसके कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। परंतु उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। इसलिए निलंबन की कार्रवाई की गई है।

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