लड़की चाहे तो शादीशुदा मर्द के साथ रह सकती है: हाईकोर्ट | NATIONAL NEWS

नई दिल्ली। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक लव स्टोरी विवाद (LOVE STORY) का अंत करते हुए फैसला दिया कि लड़की यदि चाहे तो वो अपने शादीशुदा प्रेमी के साथ रह सकती है। दरअसल, शादीशुदा पुरुष ने खुद को अवविवाहिता बताकर लड़की से लवमैरिज (LOVE MARRIAGE) कर ली थी। जब लड़की को इसका पता चला तो लड़की व उसके घरवालों ने युवक को बंधक बना लिया। युवक की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई थी। 

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक़ जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विनित कुमार माथुर की बेंच इस मामले की सुनावई कर रहे थे। याचिकाकर्ता मोइनुद्दीन अब्बासी ने कहा कि उन्होंने 28 जुलाई, 2018 को 26 साल की रूपल सोनी से शादी की थी। उन्होंने यह भी कहा कि सोनी के परिवार ने उन्हें बंधक बना कर रखा है।

इस पर कोर्ट ने पुलिस को अदालत के समक्ष महिला को पेश करने का आदेश दिया था। बीते 13 मार्च को सोनी ने कोर्ट को कई अन्य बातें बताईं। सुनवाई के दौरान अदालत को यह बताया गया कि याचिकाकर्ता पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। बावजूद इसके उन्होंने सोनी से शादी कर ली।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने उस महिला को उदयपुर में सरकारी देखरेख में रखने को कहा था। कोर्ट ने आदेश दिया है कि "महिला याचिकाकर्ता के साथ अपने रिश्ते जारी रखना चाहती हैं। वो बालिग़ हैं और यह फ़ैसला अपने होश हवास में ले रही हैं। वो जहां चाहे रह सकती हैं।

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