MP BOARD: 5वी, 8वीं के फेल छात्रों के लिए नए नियम | EDUCATION NEWS

NEWS ROOM
भोपाल। प्रदेश में माशिमं की पांचवीं और आठवीं कक्षा में पूरे विषय में भी फेल होने वाले स्टूडेंट्स (STUDENTS) दो महीने बाद दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। यदि ये दोबारा फिर फेल हुए तो भी इन्हें बतौर रेगुलर स्टूडेंट्स क्लास में एडमिशन मिल जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग (School education department)ने इसके लिए गजट नोटिफिकेशन लाने की तैयारी कर ली है।

इसके लिए विधि विभाग (law Department) ने भी मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन का प्रकाशन एक-दो दिन में हो सकता है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी (School Education Minister, Dr. Prabh Ram Chaudhary) ने कहा कि विधि विभाग से इसकी अनुमति मिल गई है। प्रदेश में शिक्षा की बेहतरी के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है।

अभी तक... स्टूडेंट फेल या पास नहीं माना जाता था : एजुकेशन एक्सपर्ट रमाकांत पांडे ने बताया कि 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद पांचवीं-आठवीं की परीक्षा को परीक्षा नहीं बल्कि मूल्यांकन कहा जाता था। यह काम बोर्ड के तहत नहीं बल्कि लोकल लेवल पर होने लगा था।

स्टूडेंट्स को फेल या पास नहीं माना जाता था। विषयों में कम नंबर आने पर दक्षता के आधार पर दोबारा मूल्यांकन कर अपग्रेड कर अगली क्लास में भेज दिया जाता था।  पिछले दिनों भारत सरकार ने इस कानून में संशोधन कर दिया था। इस पर राज्य सरकारों को अमल करते हुए दिशा निर्देश जारी करना था। जबकि 2009 से पहले 5वीं-8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा होती थी।.
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!