शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आदर्श आचरण संहिता | Model Code of Conduct for Government Employees

Bhopal Samachar
भोपाल। लोक सभा आम निर्वाचन 2019 के लिए आदर्श आचरण संहिता 10 मार्च 2019 से प्रभावशील है। शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय, संस्थानो के अधिकारी, कर्मचारी के लिए आदर्श आचरण संहिता का पालन करना सुनिश्चित करे।

शासकीय अधिकारी, कर्मचारी को ऐसा कोई कार्य नही करना चाहिए जो किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थियो के नीतियो और कार्यक्रम का गुणगान सम्मिलित हो। शासकीय अधिकारियो, कर्मचारियो किसी भी राजनैतिक दलो द्वारा आयोजित जुलूस, सभा मे सम्मिलित होने की अनुमति नही होगी। ऐसा पाये जाने पर आदर्श आचरण का उल्लंघन होगा। अधिकारी कर्मचारी को किसी भी राजनैतिक दल का प्रचार प्रसार नही करना चाहिए। 

अधिकारियो, कर्मचारियो को अभ्यथियो के कैंपों मे खाद्य पदार्थ का वितरण नही किया जाना चाहिए। मतदान दल के अधिकारियो, कर्मचारियो को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए विधिमान्य पास के बिना मतदान केन्द्रो में प्रवेश वर्जित रहेगा। अधिकारी कर्मचारी को बिना किसी भी राजनैतिक पार्टी के स्टीकर, प्रचार सामग्री, झण्डा, बैनर शासकीय, निजी आवास मे नही लगाएगा। अधिकारी, कर्मचारी  मतदान केंद्र मे पहुचने व मतदान समाप्त होने तक किसी नजदीकी रिश्तेदार व अन्य राजनैतिक कार्यकर्ता के यहां न ठहरेगा और न भोजन करेगा। 

अधिकारी, कर्मचारी मतदान केंद्र मे मदिरा पान व अन्य नशीली दवाओ का सेवन नही करेगा। अधिकारी, कर्मचारी किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के वाहन मे न तो बैठेगा और न ही उसका उपयोग करेगा। 
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